पाकिस्तान, मुंबई हमले के मास्टरमाइंड हाफिज सईद को 31 साल की सजा
मुंबई हमले के मास्टरमाइंड तथा जमात-उद-दावा नामक आतंकी संगठन के नेता तथा लश्कर-ए-तैयबा के संस्थापक हाफिज सईद को पाकिस्तान की एक अदालत ने 31 साल जेल की सजा सुनाई है।
पाकिस्तान की एंटी टेरर अदालत ने शुक्रवार को पाकिस्तान के कुख्यात आतंकी हाफिज सईद को 31 साल जेल की सजा सुनाते हुए ₹3,40,000 का जुर्माना भी लगाया है। अदालत ने हाफिज सईद को यह सजा टेरर फंडिंग से जुड़े दो मामलों में सुनवाई के बाद सुनाई है।
बता दें कि हाफिज सईद को अमेरिका ने भी वैश्विक आतंकी घोषित किया हुआ है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने 2008 के प्रस्ताव के तहत हाफिज सईद को आतंकवादी के रूप में सूचीबद्ध किया है। मुंबई हमलों के मास्टरमाइंड के रूप में कुख्यात आतंकी हाफिज सईद कई अन्य आतंकवादी हमलों में शामिल रहा है।
मार्च 2022 में एनआईए कोर्ट ने टेरर फंडिंग केस के संबंध में लश्कर-ए-तैयबा के संस्थापक हाफिज सईद और हिज्बुल मुजाहिदीन के प्रमुख सलाहुद्दीन समेत जम्मू कश्मीर के अलगाववादी नेताओं यासीन मलिक, शब्बीर शाह, मसर्रत आलम समेत 15 लोगों के खिलाफ गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम नियम के तहत विभिन्न धाराओं में आरोप तय करने का आदेश दिया था। बता दें कि कुख्यात आतंकी हाफिज सईद इस समय जमात-उद-दावा का नेतृत्व कर रहा है।