अनुच्छेद 370 मामले पर 2 अगस्त से हर रोज़ सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट
नई दिल्ली: जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने के खिलाफ याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट अब अगस्त से सुनवाई करेगा। मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह 2 अगस्त से मामले की सुनवाई शुरू करेगा। सीजेआई चंद्रचूड़ ने सभी पक्षों को 25 जुलाई तक सभी मुद्दे सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया है। इससे पहले केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर कर अपना पक्ष रखा था, जिस पर जम्मू-कश्मीर के नेताओं ने सवाल उठाए थे।
सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि मुद्दों की सूची तैयार करने के लिए पहले आदेश जारी किया गया था। इसके बाद सीजेआई ने कहा कि सभी पक्ष 25 जुलाई तक ऐसा कर लें। यह प्रक्रिया पूरी होने के बाद 2 अगस्त से इस मामले की सुनवाई शुरू की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि सुनवाई शुरू होने से पहले यह भी बताया जाए कि कौन किस पक्ष से जिरह करेगा।
गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने 2019 में जम्मू-कश्मीर का विशेष दर्जा खत्म कर दिया था, जिसके बाद इसका कड़ा विरोध हुआ और सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं दायर की गईं। इस संबंध में 20 से अधिक याचिकाएं लंबित हैं, जिन पर मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पांच न्यायाधीशों की पीठ एक साथ सुनवाई करेगी।
सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई से पहले केंद्र सरकार की ओर से अनुच्छेद 370 को लेकर हलफनामा दाखिल किया गया. केंद्र की ओर से दाखिल नया हलफनामा पिछले 4 साल में जम्मू-कश्मीर के हालात में सुधार पर आधारित है। हालाँकि, इस मामले में शामिल संवैधानिक सवालों पर विचार करते समय इस हलफनामे पर विचार नहीं किया जाएगा।
वरिष्ठ वकील राजू रामचंद्रन ने कहा कि शाह फैसल और शहला रशीद ने अपनी याचिकाएं वापस ले ली हैं। मुख्य न्यायाधीश ने दोनों का नाम याचिकाकर्ताओं की सूची से हटाने का निर्देश दिया। अब तक ‘लीड पिटीशन’ शाह फैसल बनाम यूनियन ऑफ इंडिया के नाम से थी जिसे अब बदल दिया गया है।