ज्ञानवापी मस्जिद का मामला फिर पहुंचा सुप्रीम कोर्ट, मुस्लिम पक्ष ने हाई कोर्ट के फैसले को दी चुनौती

ज्ञानवापी मस्जिद का मामला फिर पहुंचा सुप्रीम कोर्ट, मुस्लिम पक्ष ने हाई कोर्ट के फैसले को दी चुनौती

नई दिल्ली: उत्तर प्रदेश के वाराणसी में ज्ञानवापी परिसर में श्रृंगार गौरी में रोजाना पूजा की मांग वाली याचिका पर मुस्लिम पक्ष ने हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीमकोर्ट में चुनौती दी है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने श्रृंगार गौरी की रोजाना पूजा की मांग वाली याचिका को सुनवाई योग्य करार दिया है। मुस्लिम पक्ष सोमवार 24 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट से इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर जल्द सुनवाई की मांग करेगा।

इसके अलावा, ज्ञानवापी अंजुमन प्रशासन मस्जिद समिति शुक्रवार, 21 जुलाई को एएसआई द्वारा परिसर के वैज्ञानिक सर्वेक्षण (सेल क्षेत्र को छोड़कर) के लिए वाराणसी के जिला न्यायालय के आदेश को भी सुप्रीम कोर्ट में प्रस्तुत करेगी। मुस्लिम पक्ष की याचिका में वाराणसी की जिला अदालत में ज्ञानवापी से संबंधित सभी याचिकाओं की सुनवाई पर रोक लगाने का अनुरोध किया गया है।

कथित शिवलिंग की कार्बन डेट तय करने के हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली मस्जिद कमेटी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने 28 जुलाई को सुनवाई तय की है। हालांकि, पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी थी, लेकिन वाराणसी जिला अदालत द्वारा एएसआई को ज्ञानवापी परिसर का सर्वेक्षण करने का आदेश दिए जाने के बाद जल्द सुनवाई की मांग की जा रही है।

याचिकाकर्ता ने गुहार लगाई है कि सुप्रीम कोर्ट के 19 मई के आदेश को बहाल किया जाए, जिसमें एएसआई सर्वेक्षण को अगले आदेश तक स्थगित कर दिया गया है।

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