सुप्रीम कोर्ट की मोदी सरकार को चेतावनी, सख़्ती करने पर मजबूर न करें

सुप्रीम कोर्ट की मोदी सरकार को चेतावनी, सख़्ती करने पर मजबूर न करें,सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को मोदी सरकार को कड़ी फटकार का सामना करना पड़ा, दिल्ली के लिए 700 मैट्रिक टन ऑक्सीजन का इन्तेज़ाम करने में आनाकानी करने पर जस्टिस चंदर और जस्टिस एम आर शाह की बेंच ने दो टूक लहजे में केंद्र सरकार को आगाह किया कि वह अदालत को कड़ा रुख़ अपनाने पर मजबूर न करे 

 द इन्क़िलाब के अनुसार कोर्ट ने कहा कि जो आदेश दिया गया है उसका पालन होना चाहिए, आदेश का पालन न करने पर कोर्ट सख़्ती करने पर मजबूर होगा, दिलचस्प बात यह है कि मोदी सरकार की लापरवाही की वजह से दिल्ली हाई कोर्ट ने इसके ख़िलाफ़ कोर्ट की अवमानना का नोटिस जारी कर दिया था, जिसे मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया था, बुधवार को इस सिलसिले में कोर्ट ने मोदी सरकार को राहत देते हुए न्यायालय की अवमानना वाले नोटिस पर रोक लगा दी थी मगर 700 मैट्रिक टन ऑक्सीजन देने वाले अपने हुक्म को बाक़ी रखा था।

हमें मजबूर मत करें
जस्टिस डी वाई चंदर और जस्टिस एम आर शाह वाली बेंच ने दिल्ली हाई कोर्ट के कोर्ट अवमानना वाले आदेश को चैलेंज करने वाली अर्ज़ी की हेयरिंग के दौरान शुक्रवार को कहा कि केंद्र सरकार को अगले हुक्म तक दिल्ली को प्रतिदिन 700 मैट्रिक टन ऑक्सीजन सप्लाई करते रहना है, अगर ऐसा नहीं हुआ तो संबंधित अधिकारियों पर कार्रवाई की जाएगी।

आख़िर सुप्रीम कोर्ट केंद्र सरकार पर क्यों बिफरा
वीडियो कांफ्रेंसिंग द्वारा मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने केंद्र सरकार के साथ सख़्त रवैया उस समय अपनाया जब दिल्ली सरकार की पैरवी करते हुए राहुल मेहरा ने बताया कि सुबह 9 बजे तक दिल्ली को केवल 86 मैट्रिक टन ऑक्सीजन मिली है और 15 मैट्रिक टन रास्ते में है,

कोर्ट ने इस पर मोदी सरकार के वकील की आलोचना करते हुए कहा कि हम काम चाहते हैं, ऐसे हालात पैदा मत करें कि हमें सख़्ती करना पड़े, कोर्ट ने यह भी कहा कि कंटेनर नहीं है या ऑक्सीजन की सप्लाई में दिक्कत आ रही है ऐसे बहाने वह सुनना नहीं चाहते।

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