‘लुकआउट सर्कुलर’ को चुनौती देने के लिए रिया चक्रवर्ती हाईकोर्ट पहुंची

‘लुकआउट सर्कुलर’ को चुनौती देने के लिए रिया चक्रवर्ती हाईकोर्ट पहुंची

बॉलीवुड अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती ने अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत से जुड़ी जांच के सिलसिले में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) की ओर से अपने खिलाफ जारी ‘लुकआउट सर्कुलर’ को चुनौती देने के लिए बंबई उच्च न्यायालय का रुख किया है। अपनी याचिका में चक्रवर्ती ने सर्कुलर को रद्द करने का अनुरोध किया है। रिया चक्रवर्ती ने एक अलग अर्जी में सर्कुलर को अस्थायी रूप से निलंबित करने का आग्रह किया क्योंकि उन्हें काम के सिलसिले में विदेश यात्रा करनी है। उन्हें एक इवेंट में शामिल होने के लिए जाना है।

उनके वकील अभिनव चंद्रचूड़ ने शुक्रवार 15 दिसंबर को न्यायमूर्ति एएस गडकरी की अध्यक्षता वाली एक खंडपीठ को बताया कि सीबीआई द्वारा प्राथमिकी दर्ज किए जाने और ‘लुकआउट सर्कुलर’ जारी होने के लगभग तीन साल हो गए हैं लेकिन आज तक इसमें बात आगे नहीं बढ़ी है। वकील ने साथ ही यह भी कहा कि सीबीआई ने रिया चक्रवर्ती को कभी कोई समन जारी नहीं किया, यहां तक कि अपना आरोपपत्र भी दाखिल नहीं किया है।

बता दें कि सुशांत सिंह राजपूत 14 जून, 2020 को उपनगरीय बांद्रा में अपने अपार्टमेंट में मृत पाए गए थे, और उनके पिता ने उस वर्ष जुलाई में अभिनेता की महिला मित्र चक्रवर्ती और उसके रिश्तेदारों पर आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगाते हुए बिहार पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी।

वहीं CBI की ओर से पेश वकील श्रीराम शिरसाट ने मामले में कहा, एजेंसी ने याचिका के जवाब में अपना हलफनामा दायर किया है। बता दें कि पीठ ने इस दौरान यह जानना चाहा कि क्या रिया चक्रवर्ती ने पहले विदेश यात्रा की थी। चंद्रचूड़ ने कहा-‘ड्रग्स मामले में जमानत हासिल करने के बाद चक्रवर्ती को विशेष एनडीपीएस अदालत से विदेश यात्रा की अनुमति मिल गई थी। मगर सीबीआई के लुकआउट सर्कुलर की वजह से एक्ट्रेस विदेश यात्रा नहीं कर पाईं।’

चंद्रचूड़ ने कहा कि सीबीआई ने चक्रवर्ती को न तो कभी समन जारी किया और न ही आरोपपत्र दाखिल किया है। पीठ ने यह जानना चाहा कि क्या चक्रवर्ती ने पहले विदेश यात्रा की थी। इस पर चंद्रचूड़ ने कहा कि मादक पदार्थ से जुड़े मामले में जमानत हासिल करने के बाद चक्रवर्ती को विशेष एनडीपीएस अदालत से विदेश यात्रा की अनुमति मिल गई थी, लेकिन सीबीआई के ‘लुकआउट सर्कुलर’ के कारण वह ऐसा नहीं कर सकीं। इसके बाद पीठ ने इस मामले की अगली सुनवाई की तिथि 20 दिसंबर तय की।

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