ज्ञानवापी मस्जिद फैसले पर बोले ओवैसी, हम दूसरी मस्जिद गंवाना नहीं चाहते

ज्ञानवापी मस्जिद फैसले पर बोले ओवैसी, हम दूसरी मस्जिद गंवाना नहीं चाहते

असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि यह एक खुला उल्लंघन है और मुझे उम्मीद है कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और मस्जिद कमेटी सुप्रीम कोर्ट जाएगी। हमने एक बाबरी मस्जिद खो दी है और हम दूसरी मस्जिद खोना नहीं चाहते।

ऑल  इंडिया मजलिस ए इत्तेहदुल मुस्लिमीन प्रमुख और हैदराबाद से सांसद  असदुद्दीन ओवैसी ने गुरुवार को  ज्ञानवापी मस्जिद के फैसले को पूजा स्थल अधिनियम 1991 का घोर उल्लंघन करार दिया है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि अधिनियम के अनुसार कोई भी व्यक्ति किसी भी धार्मिक संप्रदाय या उसके किसी भी वर्ग के पूजा स्थल को एक ही धार्मिक संप्रदाय के एक अलग वर्ग या एक अलग धार्मिक संप्रदाय या उसके किसी भी वर्ग के पूजा स्थल में परिवर्तित नहीं कर सकता है।

ओवैसी की यह टिप्पणी वाराणसी की एक अदालत के उस फैसले के बाद आई है जिसमें गुरुवार की दोपहर मामले की सुनवाई करते हुए कहा गया है कि काशी विश्वनाथ मंदिर के बगल में स्थित ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर सर्वेक्षण जारी रहेगा और उसकी रिपोर्ट 17 मई तक पेश की जाय। वाराणसी की अदालत ने सर्वेक्षण आयोग में दो अधिवक्ताओं को भी जोड़ा है।

असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि यह एक खुला उल्लंघन है और मुझे उम्मीद है कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और मस्जिद कमेटी सुप्रीम कोर्ट जाएगी। हमने एक बाबरी मस्जिद खो दी है और हम दूसरी मस्जिद खोना नहीं चाहते। असदुद्दीन ओवैसी ने यह भी सुझाव दिया कि योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली उत्तर प्रदेश सरकार को उन लोगों के खिलाफ तुरंत प्राथमिकी दर्ज करनी चाहिए जो धार्मिक स्थलों की प्रकृति को बदलने की कोशिश कर रहे हैं।

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