फेसबुक-व्हाट्सएप की नई निजता नीति के ख़िलाफ़ सीसीआई नोटिस पर दिल्ली हाई कोर्ट ने किया इंकार
दिल्ली उच्च न्यायालय ने भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) के नोटिस पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है, जिसमें फेसबुक और व्हाट्सएप को इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप की नई गोपनीयता नीति की जांच के संबंध में कुछ जानकारी देने के लिए कहा गया था।
न्यायमूर्ति अनूप जयराम भंभानी और न्यायमूर्ति जसमीत सिंह की अवकाशकालीन खंडपीठ सीसीआई की जांच में हस्तक्षेप करने से इनकार करने वाले एकल पीठ के आदेश के खिलाफ व्हाट्सएप और उसकी मूल कंपनी फेसबुक की अपील पर सुनवाई कर रही थी।
हिंदुस्तान टाइम्स के अनुसार व्हाट्सएप की तरफ से पेश होने वाले सीनियर एडवोकेट हरीश साल्वे ने कोर्ट में कहा कि वे अवकाश पीठ का रुख कर रहे हैं क्योंकि उन्हें 4 जून को सीसीआई द्वारा जांच के लिए नोटिस दिया गया था और जानकारी देने की समय सीमा कल समाप्त हो गई है। इस तरह की जानकारी जमा नहीं करने पर व्हाट्सएप पर वैधानिक जुर्माना लगाया जा सकता है।
ग़ौर तलब है कि सीसीआई के महानिदेशक को नोटिस जारी किया गया था जिसमें 6 मई को खंडपीठ द्वारा कोई अंतरिम राहत नहीं दी गई थी। और 9 जुलाई को विचार के लिए सूचीबद्ध है।
बता दें कि ये मामला फेसबुक और व्हाट्सएप की अपील से संबंधित है, जिसमें एकल न्यायाधीश के आदेश के खिलाफ सीसीआई द्वारा इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप की नई गोपनीयता नीति की जांच के खिलाफ उनकी याचिका खारिज कर दी गई थी।
उच्च न्यायालय ने पहले की अपीलों पर नोटिस जारी किया था और केंद्र से इस पर जवाब देने को कहा था।