पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने मधु किश्वर को अग्रिम जमानत देने से इनकार किया
पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में सोशल मीडिया पर कथित रूप से भ्रामक दावे फैलाने से जुड़े मामले में सामाजिक कार्यकर्ता और लेखिका मधु किश्वर को अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया है।
मधु किश्वर ने 18 अप्रैल को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर एक वीडियो साझा किया था या उसे रीपोस्ट किया था। दावा किया गया था कि वीडियो में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिखाई दे रहे हैं। अभियोजन पक्ष के अनुसार बाद में यह दावा गलत साबित हुआ और वीडियो में मौजूद व्यक्ति मोदी नहीं थे। इसके बाद संबंधित पोस्ट हटा दी गई।
इस मामले में चंडीगढ़ पुलिस ने एफआईआर दर्ज की थी। मधु किश्वर के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है, जिनमें मानहानि, विभिन्न समूहों के बीच वैमनस्य फैलाना, सामाजिक सौहार्द को नुकसान पहुंचाना, धोखाधड़ी, जालसाजी, फर्जी दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को असली के रूप में इस्तेमाल करना तथा सार्वजनिक अशांति या उकसावे वाले बयान देना शामिल है। इसके अलावा उन पर सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) अधिनियम की कुछ धाराएं भी लगाई गई हैं।
न्यायमूर्ति अमन चौधरी ने अपने आदेश में कहा कि बार-बार नोटिस जारी किए जाने के बावजूद मधु किश्वर ने पुलिस जांच में सहयोग नहीं किया और न ही जांच एजेंसी के समक्ष उपस्थित हुईं।
अदालत ने कहा कि मधु किश्वर एक प्रसिद्ध सोशल मीडिया हस्ती और विद्वान हैं, इसलिए यह नहीं माना जा सकता कि वे अपनी पोस्ट के संभावित प्रभावों से अनभिज्ञ थीं। अदालत ने यह भी नोट किया कि भले ही वीडियो पहले से अन्य सोशल मीडिया मंचों पर मौजूद था, लेकिन मधु किश्वर द्वारा टिप्पणी के साथ साझा किए जाने के बाद उसे लगभग 1.7 लाख बार देखा गया।
अदालत के अनुसार, वीडियो को एक संवैधानिक पद पर आसीन व्यक्ति से जोड़ने संबंधी अटकलें लगाई गईं और बाद में मधु किश्वर द्वारा उसे दोबारा साझा करने से यह धारणा और मजबूत हुई।
अदालत ने मधु किश्वर की कुछ अन्य कथित विवादास्पद पोस्टों का भी उल्लेख किया और कहा कि “रचनात्मक आलोचना” तथा किसी व्यक्ति को बदनाम करने, उस पर आरोप लगाने या उसकी चरित्र-हत्या करने के बीच स्पष्ट अंतर होता है। अदालत ने यह भी कहा कि जब बड़ी संख्या में अनुयायियों (फॉलोअर्स) वाला कोई व्यक्ति ऐसी पोस्ट करता है, तो उसके प्रभावों का अनुमान लगाना कठिन हो सकता है।
अदालत के मुताबिक ऐसी पोस्ट सामाजिक अशांति, अलगाववादी भावनाओं तथा देश की एकता और अखंडता के लिए खतरा पैदा कर सकती हैं।
हाईकोर्ट ने कहा कि मामले में अपनाए गए तौर-तरीकों और पूरी सच्चाई का अभी खुलासा होना बाकी है, इसलिए इस चरण में मधु किश्वर को अग्रिम जमानत नहीं दी जा सकती।
मधु किश्वर के वकील ने अदालत में तर्क दिया कि उनकी मुवक्किल की पोस्ट के पीछे कोई दुर्भावनापूर्ण मंशा नहीं थी और उन्हें गलत तरीके से मामले में फंसाया जा रहा है, क्योंकि उन्होंने केवल वीडियो को रीट्वीट किया था।
वहीं पुलिस ने अदालत को बताया कि मधु किश्वर ने केवल रीट्वीट नहीं किया था, बल्कि कथित तौर पर किसी अन्य मंच से वीडियो डाउनलोड करके उसे अपने खाते से अपलोड किया था। पुलिस के अनुसार उन्होंने न केवल गलत सूचना के प्रसार में भूमिका निभाई, बल्कि सरकार के प्रमुख की छवि को नुकसान पहुंचाने का भी प्रयास किया।


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