सुप्रीम कोर्ट का आदेश, शरद यादव को खाली करना होगा सरकारी बंगला

सुप्रीम कोर्ट का आदेश ,शरद यादव को  खाली करना होगा सरकारी बंगला

दिल्ली हाईकोर्ट ने शरद यादव को 30 मार्च तक सरकारी बंगला खाली करने का आदेश दिया था। दिल्ली हाईकोर्ट ने शरद यादव को दिल्ली में सरकारी बंगले को 15 दिनों के अन्दर खाली करने का आदेश दिया था जिस के बाद शरद यादव ने सुप्रीम कोर्ट में अपनी बात रखी थी।

जेडीयू के पूर्व अध्यक्ष शरद यादव को सुप्रीम कोर्ट से राहत की खबर मिली है। दिल्ली में सरकारी बंगला खाली करने के लिए दो महीने का और वक्त मिल गया है। हाई कोर्ट ने शरद यादव को  सरकारी बंगला खाली करने के लिए 31 मई तक का वक्त दिया था।  SC ने मानवीय आधार पर समयसीमा बढ़ाई है। सुप्रीम कोर्ट ने यादव की गंभीर चिकित्सा स्थिति पर गौर करने के बाद बंग्ला खाली करने के लिये और समय सीमा बढ़ा दी है ।

शरद यादव वकील कपिल सिब्बल ने कोर्ट के सामने कहा कि यादव कई दिनों से बिमार और वेंटिलेटर पर थे और उन्हें पर्तिदिन डायलिसिस की प्रतिक्रिया से गुजरना पड़ता है। सुप्रीम कोर्ट ने यादव को कहा है कि वो नई समय सीमा के अनुसार बंगला खाली करने पर एक एक हफ्ते में अंडरटेकिंग दें। ऐसा नहीं करने पर दो महीने की समय सीमा समाप्त हो जाएगी। बता दें की यह फैसला जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस सूर्यकांत की बेंच ने सुनाया है।

उल्लेखनीय है की दिल्ली हाईकोर्ट ने शरद यादव को 30 मार्च तक सरकारी बंगला खाली करने का आदेश दिया था। दिल्ली हाईकोर्ट ने शरद यादव को दिल्ली में सरकारी बंगले को 15 दिनों के भीतर खाली करने का निर्देश दिया था। जिसको शरद यादव ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी।

शरद का यह आवास – बंगला नं 7, तुगलक रोड, नई दिल्ली से पर स्थित है। यादव अयोग्यता के बाद चार साल से अधिक समय से इसमें रह रहे हैं। शरद यादव ने दिल्ली हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी थी जिसमें उन्हें 15 दिनों के भीतर सरकारी बंगला खाली करने का निर्देश दिया गया था क्योंकि 2017 में उनकी तत्कालीन पार्टी जनता दल (यूनाइटेड) के आवेदन पर उन्हें उच्च सदन से अयोग्य घोषित कर दिया गया था।

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