सुप्रीम कोर्ट ने पीएम ओली के शपथ लेने वाली याचिकाओ को किया ख़ारिज

सुप्रीम कोर्ट ने पीएम ओली के फिर शपथ लेने वाली याचिकाओ को किया ख़ारिज, नेपाल के सुप्रीम कोर्ट में दाख़िल की गई उन चार याचिकाएं को ख़ारिज , जिसमें प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को फिर से पद की शपथ लेने की मांग की गई थी।

याचिकाकर्ताओं ने मांग की थी कि ओली को पिछले शुक्रवार को फिर से प्रधानमंत्री बनने के बाद “मैं पुष्टि” शब्द न बोलने पर फिर से पद और गोपनीयता की शपथ लेनी चाहिए।

एएनआई के अनुसार शपथ समारोह के समय जब राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी ने “मैं पुष्टि करता हूं” दोहराने को कहा तो प्रधान मंत्री ने जवाब दिया “यह आवश्यक नहीं है”। याचिकाओं में दावा किया गया कि ऐसा करना राष्ट्रपति और सविधान का “अपमान” है।

याचिकाओं में प्रधान मंत्री और मंत्रियों द्वारा ली जाने वाली शपथ के प्रारूप पर एक संघीय कानून को तत्काल लागू करने का भी आह्वान किया है। याचिकाकर्ताओं ने सात मंत्रियों को बर्खास्त करने की भी मांग की है, जिनके बारे में उन्होंने कहा कि उन्हें “संविधान के खिलाफ” फिर से नियुक्त किया गया था।

याचिकाकर्ताओं का आरोप है कि जब एक मंत्री को फिर से नियुक्त किया जाता है, तो व्यक्ति को संघीय संसद का सदस्य होने की आवश्यकता होती है

याचिकाकर्ताओं ने दावा किया है कि “प्रधानमंत्री ने नेपाल के संविधान के अनुच्छेद 78 (2) और (3) और अनुच्छेद 76 (9) के तहत दूसरी बार मंत्री के रूप में नियुक्त करके उल्लंघन किया है क्योंकि संविधान इसे प्रतिबंधित करता है।”

बता दें कि नेपाल में कुल सात मंत्रियों, जो संघीय संसद के सदस्य नहीं हैं, ने मौजूदा संवैधानिक प्रावधानों के खिलाफ शुक्रवार को दूसरी बार पद और गोपनीयता की शपथ ली। .

ग़ौर तलब है कि नेपाल के सविधान के अनुसार संघीय संसद का सदस्य बने बिना मंत्री बनने वाले व्यक्ति को पद और गोपनीयता की शपथ लेने की तारीख से छह महीने के भीतर ऐसी सदस्यता प्राप्त करनी होगी। जब कोई पहली बार मंत्री बनता है, भले ही वह प्रतिनिधि सभा का सदस्य न हो, वह छह महीने तक इस पद पर रह सकता है।

हालांकि, एक संवैधानिक प्रावधान है कि कोई व्यक्ति सदस्य बने बिना दूसरी बार मंत्री नहीं बन सकता। याचिकाओं में यह भी मांग की गई थी कि प्रधानमंत्री दोबारा शपथ लिए बिना कोई कार्रवाई न करें और इस याचिका पर अंतिम फैसला आने तक मंत्रियों को कार्रवाई भी न करने दें.

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