नोएडा में धारा 144 लागू: जानिए इसके प्रभाव और कारण
नोएडा, उत्तर प्रदेश – स्थानीय प्रशासन ने शहर में धारा 144 लागू कर दी है। यह कदम आगामी त्योहारों और बढ़ते कोविड-19 मामलों के मद्देनज़र उठाया गया है। धारा 144 लागू होने का मतलब है कि पांच या उससे अधिक व्यक्तियों के इकट्ठा होने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, जिससे किसी भी प्रकार की सामूहिक गतिविधियों पर रोक लगाई जा सके।
नोएडा के जिला मजिस्ट्रेट सुहास एल.वाई. ने एक प्रेस विज्ञप्ति में बताया कि यह कदम सुरक्षा और शांति बनाए रखने के लिए जरूरी है। उन्होंने कहा कि आगामी त्योहारों जैसे कि ईद-उल-अज़हा और अन्य धार्मिक अवसरों पर भीड़ जुटने की संभावना को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। इसके अलावा, कोविड-19 के मामलों में अचानक वृद्धि ने प्रशासन को सतर्क कर दिया है, जिससे इस प्रकार के कदम उठाने की जरूरत महसूस हुई।
धारा 144 के लागू होने के बाद, शहर में सभी प्रकार की रैलियों, जुलूसों और सार्वजनिक सभाओं पर प्रतिबंध रहेगा। साथ ही, मास्क पहनना और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा। पुलिस प्रशासन ने सख्ती से इन नियमों का पालन कराने की चेतावनी दी है। किसी भी प्रकार के उल्लंघन पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
व्यापारियों और स्थानीय निवासियों ने इस फैसले पर मिश्रित प्रतिक्रियाएँ दी हैं। कुछ लोग इसे सुरक्षा के लिए आवश्यक मानते हैं, जबकि कुछ इसे व्यापार और दैनिक गतिविधियों पर असर डालने वाला मान रहे हैं। स्थानीय व्यापारी संघ के अध्यक्ष ने कहा कि त्योहारों के समय में इस प्रकार के प्रतिबंध से व्यापार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, लेकिन उन्होंने प्रशासन की चिंताओं को भी जायज ठहराया।
नोएडा पुलिस के अनुसार, शहर में सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत किया जाएगा। संवेदनशील क्षेत्रों में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया जाएगा और नियमित गश्त बढ़ाई जाएगी। प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि वे धारा 144 के तहत लागू नियमों का पालन करें और किसी भी प्रकार की अफवाहों से बचें।
इस कदम के बाद, नोएडा के नागरिकों की जिम्मेदारी और भी बढ़ गई है कि वे प्रशासन के साथ सहयोग करें और शहर में शांति और सुरक्षा बनाए रखने में मदद करें। धारा 144 का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी, इसलिए नागरिकों से अपील है कि वे अपने और अपने परिवार की सुरक्षा के लिए नियमों का पालन करें।