मोहम्मद मोखबर बन सकते हैं ईरान के अंतरिम राष्ट्रपति

मोहम्मद मोखबर बन सकते हैं ईरान के अंतरिम राष्ट्रपति

ईरानी राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की शहादत के बाद अब ईरान के उपराष्ट्रपति मोहम्मद मोखबर देजफुली को ईरान के अंतरिम राष्ट्रपति का पद संभालने की जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। बता दें कि अंतरिम राष्ट्रपति के रूप में मोखबर संसद के अध्यक्ष और न्यायपालिका के प्रमुख के साथ तीन सदस्यीय परिषद का हिस्सा होंगे। राष्ट्रपति रईसी की शहादत के 50 दिनों के भीतर ईरान में नए राष्ट्रपति का चुनाव होगा।

ईरान के राष्ट्रपति इब्राहीम रईसी का विमान रविवार को दुर्घटनाग्रस्त हो गया। उस विमान में राष्ट्रपति रईसी के साथ विदेश मंत्री भी थे। हेलीकॉप्टर रविवार को उस समय दुर्घटनाग्रस्त हो गया जब वह घने कोहरे के बीच पहाड़ी इलाके को पार कर रहा था। 63 वर्षीय रईसी को 2021 में राष्ट्रपति चुना गया था, और पद संभालने के बाद से उन्होंने मोरलिटी लॉ यानी नैतिकता बघारने वाले क़ानूनों को कड़ा करने का आदेश दिया। उन्होंने सरकार विरोधी प्रदर्शनों पर सख्ती से कार्रवाई की।

एक ईरानी अधिकारी ने सोमवार को रॉयटर्स को बताया कि दुर्घटना में राष्ट्रपति इब्राहीम रईसी का हेलीकॉप्टर पूरी तरह से जल गया। दुर्भाग्य से, सभी यात्रियों के मारे जाने की आशंका है।’ हालाँकि, बाद में ईरान ने राष्ट्रपति इब्राहीम रईसी और विदेश मंत्री हुसैन आमिर अब्दुललाहियान समेत सभी की मौत का ऐलान आधिकारिक तौर पर कर दिया।

2021 में रईसी के राष्ट्रपति चुने जाने पर मोहम्मद मोखबर पहले उपराष्ट्रपति बने। मोखबर ईरानी अधिकारियों की एक टीम का हिस्सा थे, जिन्होंने अक्टूबर में मॉस्को का दौरा किया था और रूस की सेना को सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइलों और अधिक ड्रोन की आपूर्ति करने पर सहमति व्यक्त की थी। रायटर्स ने सूत्रों के हवाले से यह ख़बर दी थी। टीम में ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड्स के दो वरिष्ठ अधिकारी और सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के एक अधिकारी भी शामिल थे।

बता दें कि ईरान में दोहरी राजनीतिक व्यवस्था है। सरकार के प्रमुख राष्ट्रपति होते हैं, लेकिन देश के सर्वोच्च नेता धार्मिक प्रमुख होते हैं और सभी प्रमुख नीतियों पर अंतिम निर्णय उनका ही होता है। रईसी राष्ट्रपति थे। लेकिन सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई हैं। ईरान में, अगर राष्ट्रपति की अपने कार्यकाल के दौरान मृत्यु हो जाती है, तो संविधान के अनुच्छेद 131 के अनुसार देश का पहला उप-राष्ट्रपति अस्थायी राष्ट्रपति पद ग्रहण करेगा, जो सर्वोच्च नेता की पुष्टि के अधीन होगा।

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