52 दिनों बाद चार सप्ताह के लिए चंद्रबाबू नायडू को अंतरिम जमानत

52 दिनों बाद चार सप्ताह के लिए चंद्रबाबू नायडू को अंतरिम जमानत

आंध्र प्रदेश के पूर्व सीएम एन चंद्रबाबू नायडू को कौशल विकास मामले में अंतरिम जमानत मिल गई है। मंगलवार को आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने टीडीपी प्रमुख एन चंद्रबाबू नायडू को बड़ी राहत दी। अहम ये है कि इस मामले में हाईकोर्ट ने चार सप्ताह के लिए अंतरिम जमानत देने का फैसला किया है।

आंध्र प्रदेश के पूर्व सीएम एन चंद्रबाबू नायडू को कौशल विकास मामले में ज़मानत देने का फैसला आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने किया। इस फैसले के बाद ही तेलुगु देशम पार्टी के समर्थकों में उत्साह देखने को मिल रहा है और वो जश्न मना रहे हैं। कई पार्टी नेताओं ने भी इस फैसले का स्वागत किया और हाईकोर्ट के फैसले को सत्य की जीत बताया।

नायडू के समर्थक जेल के बाहर उनकी झलक पाने के लिए जुटे थे। पोता नारा देवांस भी दादा से मिलने पहुंचा था। राजमुंदरी जेल से बाहर आते ही नायडू ने पोते को गले से लगा लिया। जेल से बाहर आते ही उन्होंने कहा, ”मैं इस स्नेह को कभी नहीं भूलूंगा।

तेलुगु देशम पार्टी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू को स्वास्थ्य कारणों पर अंतरिम जमानत मिली है. सोमवार (30 अक्टूबर) को अदालत ने उनकी जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया था। मंगलवार (31 अक्टूबर) को आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने नायडू को 28 नवंबर तक चार हफ्ते की अंतरिम जमानत दे दी।

आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने नायडू को 28 नवंबर को सरेंडर करने का निर्देश दिया है. इंडियन एक्सप्रेस की खबर के मुताबिक, हाई कोर्ट ने नायडू को अस्पताल में इलाज कराने के अलावा किसी भी अन्य गतिविधि में शामिल नहीं होने का निर्देश दिया है।

कोर्ट ने उन्हें फोन पर बात नहीं करने और किसी राजनीतिक गतिविधि में भाग नहीं लेने या मीडिया से बात नहीं करने का भी निर्देश दिया है। नायडू को 9 सितंबर को गिरफ्तार किया गया था। वह 53 दिनों से जेल में थे। उनकी मुख्य जमानत याचिका पर 10 नवंबर को सुनवाई तय की गई है।

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