अवैध संबंध बनाना और ग़ैर मर्द के बच्चे पैदा करना यूएई में अपराध नहीं

अवैध संबंध बनाना और ग़ैर मर्द के बच्चे पैदा करना यूएई में अपराध नहीं, संयुक्त अरब अमीरात (UAE) ने नवंबर में शराब पीने और आत्महत्या करने को अपराध की श्रेणी से बाहर लाने के बाद एलान किया है कि अब एक औरत अपने पति के अलावा किसी और से शारीरिक संबंध रख सकती है यानी एक ही समय में पति होने के बावजूद घर से बाहर बिना निकाह और शादी के किसी दूसरे मर्द से संबंध बना सकती है, और उस क़ानून को भी ख़त्म कर दिया गया जहां पति के अलावा किसी और से प्रेग्नेंट होने पर सज़ा दी जाती थी।

यानी अब अगर कोई औरत पति के होते हुए किसी और से संबंध बनाए तो वह अपराध नहीं होगा और साथ ही पति के होते हुए किसी और से प्रेग्नेंट होने पर भी कोई सज़ा नहीं मिलेगी।

इंग्लैंड टाईम्स ने 30 अप्रैल 2021 शुक्रवार को इस क़ानून के ख़त्म होने के राज़ से पर्दा उठाया।

उसने कहा कि इस क़ानून को और आसान करते हुए इस देश ने उन लड़कियों और औरतों जिनकी शादी नहीं हुई है अगर वह प्रेग्नेंट हो जाती हैं तो अबॉर्शन कराना कोई अपराध नहीं होगा या उसे अब शादी करने के लिए संयुक्त अरब अमीरात छोड़ कर भागना नहीं पड़ेगा।

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