इस्राइली अदालत ने अहमद मनासरा को रिहा करने से किया इनकार

इस्राइली अदालत ने अहमद मनासरा को रिहा करने से किया इनकार

इस्राइली अधिकारियों ने एक फिलिस्तीनी कैदी को रिहा करने से इनकार कर दिया है जिसे 13 साल की उम्र में भयानक परिस्थितियों में गिरफ्तार किया गया था और वह अपने मानसिक स्वास्थ्य की वजह से पीड़ित है।

इस्राइली जिला अदालत ने गुरुवार को फैसला सुनाया कि अहमद मनासरा जो अब 21 वर्ष का हो चूका है को इस आधार पर रिहा नहीं किया जाएगा कि उसका मामला उसके वकीलों द्वारा दायर एक अपील के जवाब में इस्राइली आतंकवाद विरोधी कानून के तहत आता है।

पूर्वी यरुशलम में अहमद मनासरा को 13 साल की उम्र में गिरफ्तार किया गया था जिसके बाद उस से पूछताछ की गई और नौ साल की जेल की सजा सुनाई गई थी जिस सजा को सुनाने के बाद वैश्विक आक्रोश फैल गया था। मनासरा के वकीलों ने एक बयान में कहा कि यह निर्णय इस तथ्य की ओर इशारा करता है कि हम रंगभेदी न्याय प्रणाली के सामने आवाज़ उठा रहे हैं।

मनासरा के वकील खालिद ज़बरका ने कहा कि अहमद के स्वास्थ्य की स्थिति के लिए अदालत ने इस आधार पर अपील को खारिज कर दिया कि उनकी स्थिति उनकी रिहाई के लिए पर्याप्त खतरनाक नहीं है। यूरोपीय संघ और संयुक्त राष्ट्र सहित स्थानीय और अंतर्राष्ट्रीय निकायों ने मनासरा की तत्काल रिहाई का आह्वान किया है। ज़बरका ने अल जज़ीरा को बताया कि उनकी टीम मनासरा के मामले को इस्राइली सुप्रीम कोर्ट में ले जाने का इरादा रखती है।

मनासरा गुरुवार को अदालत में पेश किया गया जहां उसने पत्रकारों से कहा कि वह घर जाना चाहता है और उसने अब तक 10 महीने एकांत कारावास में बिताए हैं। अगस्त के मध्य में इस्राइली अदालतों ने उनके अलगाव को नवंबर तक बढ़ा दिया जिसे उनके परिवार ने धीमी गति से निष्पादन का एक रूप के रूप में वर्णित किया।

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