आईसीजे ने इज़रायल को राफा में तुरंत कार्रवाई रोकने का आदेश दिया
इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस (आईसीजे) ने इज़रायल को राफा में अपनी कार्रवाई तुरंत रोकने का आदेश दिया है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने गाजा में युद्ध-विराम लागू करने के दक्षिण अफ्रीका के अनुरोध पर फैसला सुनाया।
आईसीजे के 2-13 बहुमत के फैसले को न्यायमूर्ति नवाफ सलाम ने पढ़ा, जिसने इज़रायल को राफा में सैन्य अभियान तुरंत रोकने और एक महीने के भीतर अदालत के आदेश के अनुपालन पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का आदेश दिया। फैसले में यह भी कहा गया कि इज़रायल एक महीने के भीतर ग़ाज़ा पट्टी में हालात सुधारने के लिए उठाए गए कदमों पर अदालत को रिपोर्ट सौंपे।
आईसीजे द्वारा शुक्रवार को इज़रायल को जारी किए गए महत्वपूर्ण आदेशों में राफा में परिचालन को तत्काल रोकना, मानवीय सहायता के वितरण के लिए मिस्र के मुख्य राफा गलियारे को खोलना और इसमें जांचकर्ताओं को ग़ाज़ा में तथ्य-जांच तक पूर्ण पहुंच प्रदान करना शामिल है।
निर्णय में कहा गया कि राफा में इज़रायली कार्रवाई फिलिस्तीनी लोगों के लिए गंभीर खतरा पैदा करती है, गाजा में मानव जीवन के लिए आवश्यक सभी बुनियादी ढांचे नष्ट हो गए हैं, दुर्भाग्य से राफा में सैन्य अभियान एक बहुत दुखद मानवीय त्रासदी का कारण बन सकता है।