सिखों की पवित्र पुस्तक की बेअदबी के आरोप में युवक की पीट-पीटकर हत्या

सिखों की पवित्र पुस्तक की बेअदबी के आरोप में युवक की पीट-पीटकर हत्या

पंजाब: फिरोजपुर में शनिवार को एक गुरुद्वारे में हुई कथित बेअदबी की घटना के बाद 19 वर्षीय युवक की पीट-पीट कर हत्या कर दी गई। पुलिस ने यह जानकारी दी। पुलिस ने बताया कि तल्ली गुलाम गांव के निवासी बख्शीश सिंह ने बंडाला गांव में स्थित गुरुद्वारे के परिसर में प्रवेश करने के बाद सिखों की पवित्र पुस्तक गुरु ग्रंथ साहिब के कुछ पन्ने कथित तौर पर फाड़ दिए थे। युवक के पिता लखविंदर सिंह ने बताया कि बख्शीश मानसिक रूप से अस्वस्थ था और उसका इलाज किया जा रहा था। पुलिस ने बेअदबी के आरोप में युवक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है।

सोशल मीडिया पर वीडियो आया है जिसमें भीड़ को उसकी पिटाई करते देखा जा सकता है। ग्रामीणों का कहना है कि पिटाई करने के बाद जब उन्होंने बेअदबी करने वाले युवक को पुलिस को सौंपा था तब वह ज़िंदा था। इस मामले में बेअदबी करने के आरोपी के ख़िलाफ़ एफ़आईआर दर्ज की गई है। युवक की हत्या को लेकर केस दर्ज नहीं हुआ है। इसके अलावा बेअदबी के आरोपी के परिवार पर सामाजिक बहिष्कार का ख़तरा भी मंडरा रहा है।

यह घटना शनिवार को फिरोजपुर के बंडाला गांव में घटी। द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार पुलिस का कहना है कि बंडाला गांव में गुरुद्वारा बाबा बीर सिंह के परिसर में प्रवेश करने के बाद एक 19 वर्षीय युवक बख्शीश सिंह ने कथित तौर पर सिखों की पवित्र पुस्तक गुरु ग्रंथ साहिब के कुछ पन्ने फाड़ दिए। यह घटना गुरुद्वारे में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई।

रिपोर्ट के अनुसार उसके पिता लखविंदर सिंह ने कहा कि बख्शीश मानसिक रूप से विक्षिप्त था और उसका इलाज चल रहा था। उन्होंने पुलिस से उनके बेटे की हत्या करने वालों के खिलाफ मामला दर्ज करने की मांग की है।

पुलिस के मुताबिक, बख्शीश ने गुरु ग्रंथ साहिब के कुछ पन्ने कथित तौर पर फाड़ दिए और फिर भागने की कोशिश की। उसने कहा कि कुछ लोगों ने उसे पकड़ लिया और कथित घटना की खबर फैलते ही गांववाले गुरुद्वारे में इकट्ठा हो गए, जिसके बाद युवक की पिटाई की गई। पुलिस ने बताया कि बाद में युवक की मौत हो गई। पुलिस ने श्री गुरु ग्रंथ साहिब सत्कार समिति के अध्यक्ष लखवीर सिंह की शिकायत पर आरिफ के थाने में भारतीय दंड संहिता की धारा 295ए (धार्मिक मान्यताओं का दुर्भावनापूर्ण अपमान करने) के तहत बख्शीश के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की।

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