यूपी पुलिस ने आरोपी शिक्षक तृप्ता त्यागी के खिलाफ दर्ज एनसी रिपोर्ट को एफआईआर में बदला
उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में 24 अगस्त को एक छात्र की धर्म के आधार पर कथित पिटाई पर देशभर में आक्रोश के बाद सन्नाटा पसर गया। कुछ जिम्मेदार नागरिकों ने पीड़ित परिवार से मुलाकात की, मदद की पेशकश की, अंतरिम राहत की व्यवस्था की और फिर मामला राष्ट्रीय स्मृति से धुंधला हो गया।
लेकिन लखनऊ के वकील एडवोकेट मुहम्मद हैदर, जो पीड़ित लड़के को न तो जानते हैं और न ही मिले हैं, उन्हें एक वकील के रूप में समाज के प्रति अपनी ज़िम्मेदारी का एहसास हुआ। और इस मामले में कानून को सही ढंग से लागू करने के संघर्ष में शामिल हो गये। उनके प्रयासों के परिणामस्वरूप, यूपी पुलिस को आरोपी शिक्षक तृप्ता त्यागी के खिलाफ दर्ज एनसी रिपोर्ट को एफआईआर में बदलना पड़ा।
तृप्ता त्यागी के खिलाफ किशोर न्याय अधिनियम की धारा 75 के तहत एफआईआर दर्ज की गई है, जिसमें आरोपी को 10 साल तक की कैद और 5 लाख रुपये तक का जुर्माना हो सकता है। क्रांति से बातचीत के दौरान वकील मोहम्मद हैदर ने कहा कि वह उस लड़के को व्यक्तिगत तौर पर नहीं जानते हैं।
एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा, “ऐसे मामले में लोग हमसे कुछ करने की उम्मीद करते हैं, इसीलिए किसी ने मुझे वीडियो भेजा। वीडियो देखने के बाद पता चला कि शिक्षक के खिलाफ कई प्रावधानों के तहत मामला बनाया जा सकता है। उन पर हमले के लिए उकसाने, डराने-धमकाने और धार्मिक घृणा का आरोप लगाया जा सकता था।
उन्होंने कहा, ”इसी आधार पर मैंने एक पत्र तैयार किया और मुजफ्फरनगर के एसएसपी संजीव सुमन को भेजा, जिसके बाद मुझे उनसे सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली। उन्होंने एसएसपी से मिले पत्र का हवाला देते हुए कहा कि आरोपी शिक्षक के खिलाफ दर्ज एनसी रिपोर्ट को किशोर न्याय अधिनियम की धारा 75 के तहत एफआईआर में तब्दील कर दिया गया है।
उन्होंने इसे बड़ी सफलता बताते हुए बताया कि एनसी में जांच अधिकारी को कोई भी कार्रवाई करने से पहले मजिस्ट्रेट की अनुमति लेना जरूरी है, जबकि एफआईआर के बाद वह खुद कार्रवाई करने के लिए सक्षम है।
एडवोकेट हैदर ने रिवोल्यूशन के प्रतिनिधि से बात करते हुए कहा कि वह अभी भी इस बात से संतुष्ट नहीं हैं कि इस मामले को ‘हेट स्पीच’ (घृणास्पद भाषण), धमकी और सांप्रदायिक नफरत जैसे कई अन्य प्रावधानों के तहत क्यों निपटाया जा रहा है।


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