टूलकिट मामला: दिशा रवि की जाँच से जुडी कोई भी सामग्री मीडिया में लीक न की जाए: दिल्ली हाई कोर्ट

दिल्ली पुलिस ने गुरुवार को दिल्ली हाई कोर्ट को बताया कि उसने जलवायु कार्यकर्ता दिशा रवि के खिलाफ दर्ज एफआईआर के संबंध में मीडिया को कोई भी जांच सामग्री लीक नहीं की है,

बता दें कि किसानों के प्रदर्शन से जुड़ी ‘टूलकिट’ साझा करने के मामले में गिरफ्तार की गई जलवायु कार्यकर्ता दिशा रवि ने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी जिसमे उसने कहा था कि पुलिस को उनके खिलाफ दर्ज प्राथमिकी से जुड़ी जांच की कोई भी सामग्री मीडिया में लीक करने से रोका जाए.

जस्टिस प्रतिभा एम सिंह ने सुनवाई करते हुए अनुरोध किया कि किसी की पर्सनल चैट और उनके और तीसरे पक्ष की चैट को व्हाट्सऐप पर शेयर करने से रोका जाए

अदालत ने न्यूज ब्रॉडकास्टिंग स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी और कुछ मीडिया हाउसों को रवि के निजी चैट के प्रकाशित करने के बारे में भी नोटिस जारी किया है। अदालत अब इस मामले की सुनवाई कल करेगी।

बता दें कि किसानों के विरोध पर टूलकिट पुलिस के संदेह के घेरे में आ गया था जब स्वीडिश पर्यावरण कार्यकर्ता ग्रेटा थनबर्ग ने 3 फरवरी को ट्वीट किया था, पुलिस ने मामले के दिशा रवि को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि वकील और कार्यकर्ता निकिता जैकब और कार्यकर्ता शांतनु मुलुक ने जमानत हासिल कर ली है।

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