भाजपा नेता से तीन घंटे पूछताछ, कोर्ट दे चुका है गिरफ्तारी से राहत

भाजपा नेता से तीन घंटे पूछताछ, कोर्ट दे चुका है गिरफ्तारी से राहत

भाजपा के कद्दावर नेता तथा पार्टी की महाराष्ट्र इकाई के उप प्रमुख किरीट सोमैया मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) के समक्ष पेश हुए जहाँ उस से लगभग तीन घंटे तक लंबी पूछताछ हुई।

आईएनएस विक्रांत से जुड़े धोखाधड़ी मामले में भाजपा नेता व पूर्व सांसद किरीट सोमैया और उसके बेटे को मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने सामान जारी कर तलब किया था।

बता दें कि बॉम्बे हाईकोर्ट ने भाजपा नेता व पूर्व सांसद किरीट सोमैया को आईएनएस विक्रांत से जुड़े धोखाधड़ी मामले में गिरफ्तारी से अंतरिम राहत प्रदान करते हुए कहा था कि, अगर सोमैया को गिरफ्तार भी किया जाता है तो 50 हजार रुपये के निजी मुचलके पर रिहा किया जाए। कोर्ट उसकी अग्रिम जमानत अर्जी पर 28 अप्रैल को सुनवाई करेगा।

भाजपा नेता से मुंबई पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों ने आईएनएस विक्रांत के नाम पर की गई वसूली के बारे में पूछताछ की है। बता दें कि शिवसेना के फायर ब्रांड नेता संजय राउत किरीट सोमैया पर आईएनएस विक्रांत के नाम पर 711 दान पेटी वसूलने का आरोप लगा चुके हैं।

भाजपा नेता के खिलाफ पूर्व सैनिक की शिकायत पर मामला दर्ज किया गया है। इस संबंध में भाजपा नेता ने अग्रिम जमानत के लिए सेशन कोर्ट का रुख किया था लेकिन वहां उसकी याचिका खारिज कर दी गई थी। बाद में हाईकोर्ट ने किरीट को जांच में सहयोग करने का आदेश देते हुए उसकी अग्रिम जमानत मंजूर करते हुए गिरफ़्तारी से अंतरिम राहत प्रदान की थी। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि अगर किरीट को गिरफ्तार करना भी पड़ता है तो उन्हें ₹50000 के मुचलके पर आजाद कर दिया जाए।

6 अप्रैल को ट्रॉम्बे पुलिस थाने में एक पूर्व सैन्यकर्मी की शिकायत पर भाजपा नेता सोमैया और उसके पुत्र नील सोमैया के खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज किया गया था। सैन्यकर्मी ने दावा किया है कि किरीट सोमैया ने वर्ष 2013 नौसेना के युद्धपोत आईएनएस विक्रांत के संरक्षण के लिए 57 करोड़ रुपये चंदा जुटाया था। यह राशि आरंभिक योजना के अनुसार राजभवन के कोष में जमा नहीं कराई गई।

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