राम मंदिर, तीन तलाक़ व नोटबंदी जैसे क़ानून पर सहमति देने वाले जज को राज्यपाल नियुक्त किया गया

राम मंदिर, तीन तलाक़ व नोटबंदी जैसे क़ानून पर सहमति देने वाले जज को राज्यपाल नियुक्त किया गया

भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बाबरी मस्जिद केस के जज व उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश एस. अब्दुल नज़ीर सहित छह नए चेहरों को रविवार को विभिन्न प्रदेशों का राज्यपाल नियुक्त किया। बीते जनवरी में रिटायर हुए भारतीय सुप्रीम कोर्ट के न्यायधीश जस्टिस एस. अब्दुल नज़ीर आंध्र प्रदेश के राज्यपाल नियुक्त किए गए हैं। जस्टिस नज़ीर बाबरी मस्जिद केस में फ़ैसला सुनाने वाली सुप्रीम कोर्ट की पांच सदस्यीय पीठ के तीसरे ऐसे न्यायाधीश हैं, जिन्हें सेवानिवृत्ति के बाद मोदी सरकार द्वारा किसी अन्य पद के लिए नामित किया गया है।

5 जनवरी, 1958 को कर्नाटक के दक्षिण कन्नड़ जिले के बेलुवई में जन्मे जस्टिस अब्दुल नज़ीर ने 1983 में वकालत की शुरुआत की थी। 20 वर्षों तक उन्होंने कर्नाटक हाईकोर्ट में प्रैक्टिस की, जिसके बाद उन्हें 2003 में कर्नाटक हाईकोर्ट का अतिरिक्त न्यायाधीश नियुक्त किया गया था। 17 फरवरी 2017 को सुप्रीम कोर्ट में बतौर जज नियुक्त हुए, जहां से वे बीते चार जनवरी को सेवानिवृत्त हुए हैं।

बता दें कि जस्टिस अब्दुल नज़ीर बाबरी मस्जिद केस पर फ़ैसला सुनाने वाली उच्चतम न्यायालय की पीठ के सदस्य थे !उल्लेखनीय है कि जस्टिस नज़ीर मोदी सरकार के लिए कई महत्वपूर्ण फ़ैसले देने वाली संविधान पीठ का हिस्सा थे, जिसमें ट्रिपल तलाक़ की संवैधानिक वैधता केस, निजता के अधिकार, बाबरी मस्जिद केस और हाल ही में मोदी सरकार के वर्ष 2016 के नोटबंदी निर्णय और सांसदों की अभिव्यक्ति की आज़ादी का मामला शामिल है।

तीन तलाक़ मामले में वे असहमति रखने वाले न्यायाधीश थे, जिनका कहना था कि यह प्रथा अवैध नहीं है। ग़ौरतलब है कि जस्टिस अब्दुल नज़ीर नवंबर 2019 में अयोध्या मामले में फ़ैसला देने वाली पांच जजों की पीठ के तीसरे ऐसे न्यायधीश हैं, जिन्हें मोदी सरकार द्वारा रिटायरमेंट के बाद किसी अन्य पद के लिए नामित किया गया है।

पीठ ने अपने विवादास्पद फ़ैसले में कहा था कि दिसंबर 1992 में हिंदुत्ववादी कार्यकर्ताओं द्वारा अवैध रूप से गिराए जाने से पहले जहां बाबरी मस्जिद पांच शताब्दियों तक खड़ी थी, उसे विध्वंस से जुड़े संगठनों को सौंप दिया जाना चाहिए ताकि वे वहां राम मंदिर का निर्माण कर सकें।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Hot Topics

Related Articles