टाडा कोर्ट ने 993 सीरियल बम धमाकों के आरोपी करीम टुंडा को बरी किया

टाडा कोर्ट ने 993 सीरियल बम धमाकों के आरोपी करीम टुंडा को बरी किया

अजमेर:1993 के सीरियल ब्लास्ट मामले में आरोपी सैयद अब्दुल करीम टुंडा सहित इरफान और हमीमुद्दीन को आज टाडा कोर्ड अपना फैसला सुना दिया। फैसला सैयद अब्दुल करीम टुंडा के पक्ष में आया है, कोर्ट ने सैयद अब्दुल करीम टुंडा को बरी कर दिया है।

अदालत ने अब्दुल करीम टुंडा को किसी भी मामले में दोषी नहीं पाया है। राजस्थान के अजमेर की टाडा कोर्ट की तरफ से ये फैसला सुनाया गया है। हादसे के 31 साल बाद अदालत ने फैसला सुनाया है। एक तरह जहां अदालत ने अब्दुल करीम टुंडा को इस मामले में बरी किया है वहीं इरफान और हमीदुद्दीन को दोषी करार दिया गया है। आपको बता दें कि करीम टुंडा को 2013 में नेपाल बॉर्डर से गिरफ्तार किया गया था।

टुंडा के खिलाफ शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन में सीरियल बम ब्लास्ट का मामला साल 2014 से विचाराधीन था, जिस पर कोर्ट ने फैसला दे दिया है। इस मामले में अंसारी सहित तकरीबन 17 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था। 1993 में हैदराबाद, कानपुर, लखनऊ, सूरत, मुंबई की कुछ ट्रेनों में सिलेसिलेवार बम धमाके हुए थे। जिसका आरोप करीम टुंडा के अलावा इरफान और हमीदुद्दीन पर भी लगा था।

इस मामले में आतंकी अब्दुल करीम टुंडा मुख्य आरोपी था, जिसे साल 2013 में नेपाल से गिरफ्तार किया गया था। पिछले साल उसे अजमेर लाया गया था, तब से वह अजमेर की जेल में ही कैद है। देश में तीन टाडा अदालत है, जिनमें से एक अजमेर टाडा कोर्ट भी है। अजमेर की टाडा कोर्ट में उत्तर भारत से जुड़े ज्यादातर मामलों की सुनवाई होती है। साल 2001 में संसद पर हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान से जिन 20 आतंकियों के प्रत्यर्पण की मांग की थी, उसमें टुंडा का भी नाम शामिल था।

जांच एजेंसी की ओर से पुख्ता सबूत व गवाह अदालत में पेश नहीं किए जाने के चलते आरोपी अब्दुल करीम टुंडा को शुक्रवार को 10 साल बाद अदालत ने बरी कर दिया। लंबी सुनवाई के बाद एएसजे राजकुमार यादव की अदालत ने यह फैसला सुनाया। आरोपी टुंडा सेंट्रल जेल अजमेर से वीडियो काॅन्फ्रेंसिंग के जरिये अदालत में पेश हुआ। सुनवाई के दौरान अदालत ने गवाह व सबूतों के आभाव में आरोपी को बरी करने के आदेश दिए। पिछले 10 साल से टुंडा इस 26 वर्ष पुराने केस में आरोपी के तौर पर प्रस्तुत हो रहा था।

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