आज़म खान को जमानत देने से सुप्रीम कोर्ट ने किया इनकार
समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता मोहम्मद आज़म खान की अंतरिम जमानत याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है।
आजम खान की अंतरिम जमानत याचिका को खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आजम खान की जमानत याचिका इलाहाबाद उच्च न्यायालय में लंबित है। अतः उन्हें जमानत के लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट जाना चाहिए।
वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल आजम खान की जमानत याचिका के लिए न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष प्रस्तुत हुए। कपिल सिब्बल ने कहा कि बार-बार अनुरोध करने के बावजूद भी उनके मुवक्किल की जमानत याचिका पर तीन चार महीने तक कोई विचार नहीं किया गया है।
आजम खान का प्रतिनिधित्व कर रहे कपिल सिब्बल ने कहा कि आज़म खान को कुछ मामलों को छोड़कर, बहुत से मामलों में जमानत मिल चुकी है। सिब्बल ने बताया कि खान के खिलाफ 80 से अधिक मामले दर्ज किए गए हैं। उन्होंने तर्क दिया कि कुछ मामलों में खान को ज़मानत से वंचित कर दिया गया था और ऐसा प्रतीत होता है कि राज्य सरकार नहीं चाहती है कि वह उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव में प्रचार प्रसार करें।
कपिल सिब्बल के इस तर्क पर पीठ ने कहा कि अदालत में राजनीति को लेकर न आएं, जिस पर कपिल सिब्बल ने कहा कि मामले में राजनीति पहले से ही अदालत के समक्ष है। सुप्रीम कोर्ट ने उच्च न्यायालय को आजम खान की जमानत याचिका पर शीघ्र ही विचार करने और निर्णय लेने का आदेश दिया है।
सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत के लिए दायर रिट याचिकाओं का हवाला देते हुए कहा कि हम इस पर विचार नहीं कर सकते। हाई कोर्ट को याचिकाकर्ता द्वारा उठाई गई चिंताओं का ध्यान रखने का सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है। बता दें कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में प्रचार करने के लिए आजम खान ने जमानत की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।