सुप्रीम कोर्ट का आदेश, 15 जून तक पार्टी दफ्तर खाली करे आप

सुप्रीम कोर्ट का आदेश, 15 जून तक पार्टी दफ्तर खाली करे आप

नई दिल्ली: आम आदमी पार्टी को अपना केंद्रीय कार्यालय ही खाली करना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए पार्टी को अपना दफ्तर खाली करना का आदेश दिया है। हालांकि, कोर्ट ने चुनाव के मद्देनजर 15 जून तक की मोहलत दी है। कोर्ट ने अपना आदेश सुनाते हुए कहा कि यह दिल्ली हाईकोर्ट को दी गई जमीन पर अतिक्रमण है।

शिकायत है कि आप का दफ्तर दिल्ली हाईकोर्ट को आवंटित राउज एवेन्यू के प्लॉट पर चल रहा है। यहां पहले दिल्ली के ट्रांसपोर्ट मंत्री का आवास था, लेकिन बाद में इसमें AAP ने अपना दफ्तर बना लिया। वहीं आम आदमी पार्टी की तरफ से पक्ष रखते हुए वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि 2015 के दौरान यह आप को यह जमीन दी गई थी। पार्टी देश की 6 राष्ट्रीय पार्टियों में से एक है और उसे भूखंड की जरुरत है।

इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि AAP नए दफ्तर के लिए सरकार को आवेदन दे सकती है। कोर्ट ने यह भी कहा कि संबंधित विभाग AAP के आवेदन पर 4 सप्ताह में फैसला ले। बता दें कि इस मामले में 14 फरवरी को भी सुनवाई हुई थी। इस दौरान चीफ जस्टिस ने नाराजगी जताते हुए कहा था कि इसमें कानूनों को तोड़ा जा रहा है और वह इसकी इजाजत किसी को भी नहीं दे सकते हैं।

इस मामले में आम आदमी पार्टी ने कहा था, हम SC के सामने वैध दस्तावेज पेश करेंगे। इससे पहले, आम आदमी पार्टी (आप) ने अपने कार्यालय की जमीन से जुड़े विवाद मामले में सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष रखा था। सर्वोच्च न्यायालय को पार्टी ने बताया कि उसने राउज एवेन्यू में दिल्ली हाई कोर्ट की जमीन पर कब्जा नहीं किया है। यह जमीन 2015 में उसे आवंटित की गई थी।

वहीं पार्टी ने कहा कि वह परिसर खाली करने के लिए तैयार है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट यह सुनिश्चित करे कि उसे राष्ट्रीय पार्टी के दर्जे के अनुसार, एक वैकल्पिक जमीन आवंटित की जाए, जबकि केंद्र सरकार के भूमि एवं विकास कार्यालय ने बताया कि यह जमीन दिल्ली हाईकोर्ट के विस्तार के लिए आवंटित की गई थी।

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