दिल्ली शराब घोटाला मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को जमानत दी
सुप्रीम कोर्ट से आबकारी नीति घोटाले मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को दो याचिकाओं पर फैसला सुनाया। न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने आबकारी नीति भ्रष्टाचार मामले में मुख्यमंत्री केजरीवाल को नियमित जमानत देने का फैसला सुनाया।
इस संबंध में न्यायमूर्ति उज्ज्वल भुइयां ने उनके फैसले पर सहमति जताई। कोर्ट ने केजरीवाल को 10 लाख रुपये के मुचलके और दो जमानत राशियों पर जमानत दी। सीबीआई की गिरफ्तारी से जुड़ी याचिका पर जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि अपीलकर्ता की गिरफ्तारी अवैध नहीं थी।
जस्टिस उज्जल भुइयां ने सीबीआई द्वारा गिरफ्तारी के समय पर गंभीर सवाल उठाते हुए केंद्रीय एजेंसी द्वारा “देर से की गई गिरफ्तारी” को अनुचित ठहराया। अरविंद केजरीवाल को 21 मार्च को ईडी ने गिरफ्तार किया था। इसके बाद 10 दिनों चली पूछताछ के बाद उन्हें तिहाड़ भेज दिया गया था।
सुप्रीम कोर्ट में दायर अपनी विशेष अनुमति याचिका में आम आदमी पार्टी के संयोजक ने अपनी गिरफ्तारी और उसके बाद रिमांड आदेशों को चुनौती दी थी, साथ ही भ्रष्टाचार के मामले में जमानत के लिए भी दबाव डाला था। सुप्रीम कोर्ट ने 12 जुलाई को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सीएम केजरीवाल को अंतरिम जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया था। हालांकि, सीबीआई द्वारा गिरफ्तार किए जाने के बाद से वह जेल से बाहर नहीं आ पाए।
हरियाणा विधानसभा चुनाव से पहले दिल्ली के सीएम अरविंद की जमानत को आम आदमी पार्टी के लिए बड़ी राहत की तरह देखा जा सकता है। माना जा रहा है कि सीएम केजरीवाल के आने से चुनाव के बीच आप की कोशिशों को और धार मिलेगी और वे हरियाणा चुनाव के लिए प्रचार कर पाएंगे।
दरअसल, सीएम अरविंद केजरीवाल भी हरियाणा से ही आते हैं। उनका जन्म भिवानी जिले के सिवनी में हुआ था। ऐसे में उनका जेल से बाहर आना सिंपैथी वोट्स इकट्ठा कर सकता है। इसके अलावा, दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर भी बड़ा अपडेट सामने आया। कयास लगाए जा रहे हैं कि फरवरी 2025 में प्रस्तावित दिल्ली चुनाव समय से पहले ही हो सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो इसी साल के अंत तक दिल्ली में भी चुनाव होंगे।
इस बीच सीएम अरविंद केजरीवाल की वापसी आम आदमी पार्टी को मजबूती देगी और सीएम केजरीवाल चुनावी के लिए शुरुआती रणनीतियों का भी हिस्सा रह पाएंगे।