पैग़ंबर मोहम्मद के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणी पर शर्मिष्ठा पनौली गिरफ्तार

पैग़ंबर मोहम्मद के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणी पर शर्मिष्ठा पनौली गिरफ्तार

पुणे स्थित सिम्बायोसिस इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ की चौथे वर्ष की छात्रा शर्मिष्ठा पनौली को सोशल मीडिया पर पैग़ंबर मोहम्मद के खिलाफ आपत्तिजनक और भड़काऊ टिप्पणी करने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया है। यह वीडियो पोस्ट, जिसने मुस्लिम समाज में गहरा आक्रोश पैदा किया, 14 मई को उसके ‘एक्स’ (पूर्व ट्विटर) अकाउंट से साझा की गई थी और बाद में हटा ली गई। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, कोलकाता पुलिस ने शुक्रवार को पनौली को हरियाणा के गुरुग्राम स्थित उसके निवास से गिरफ्तार किया।

पोस्ट के एक दिन बाद, शर्मिष्ठा पनौली ने बिना शर्त माफ़ी मांगते हुए कहा कि उसके बयान उसकी व्यक्तिगत भावनाओं पर आधारित थे और किसी की भावना आहत करने का उद्देश्य नहीं था। 20 मई को महाराष्ट्र पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (बीएसएन) की धारा 196 (सांप्रदायिक दुश्मनी फैलाना), धारा 299 (जानबूझकर धार्मिक भावनाओं को आहत करना) और धारा 353 (सार्वजनिक अव्यवस्था फैलाना) के तहत एफआईआर दर्ज की।

पनौली एक इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर भी है। उसके इंस्टाग्राम अकाउंट पर अपलोड की गई एक अन्य वीडियो में भी सांप्रदायिक तनाव को भड़काने वाले संकेत पाए गए थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस वीडियो में 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के बाद ‘ऑपरेशन सिंदूर’ पर बॉलीवुड कलाकारों की चुप्पी पर सवाल उठाए गए थे। वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ और यूज़र्स की ओर से तीखी प्रतिक्रिया सामने आई। उसे ट्रोल किया गया और धमकी भरे संदेश मिले।

भारी विरोध के बाद, पनौली ने वीडियो डिलीट कर दिया और माफ़ी मांगी, लेकिन तब तक कोलकाता पुलिस ने शिकायत दर्ज कर ली थी। बाद में पुलिस ने उसे और उसके परिवार को कानूनी नोटिस भेजे। अखिल भारतीय मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) के नेता वारिस पठान सहित कई लोगों की गिरफ्तारी की मांग के बाद यह कार्रवाई हुई।

हालाँकि, गिरफ्तारी की प्रक्रिया को लेकर कुछ कानूनी पेचीदगियाँ भी सामने आईं। रिपोर्ट के मुताबिक, कोलकाता पुलिस ने पनौली को बिना पूर्व सूचना या गिरफ्तारी वारंट के हिरासत में लिया, जिससे उसकी वैधता पर सवाल उठे। इसके बाद दिल्ली के एक मजिस्ट्रेट ने ट्रांज़िट रिमांड को मंजूरी दी और उसे कोलकाता ले जाने की इजाज़त दी। शनिवार को अलीपुर कोर्ट ने न तो पुलिस हिरासत दी और न ही ज़मानत, और उसे 13 जून 2025 तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया।

प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के अनुसार, एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि ‘‘हमने पनौली और उसके परिवार को कई बार नोटिस भेजने की कोशिश की, लेकिन वे फरार हो गए। इसके बाद अदालत से गिरफ्तारी वारंट लिया गया और शुक्रवार रात को कोलकाता पुलिस ने उसे गुरुग्राम से गिरफ्तार किया।’’

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