केजरीवाल को झटका, ज़मानत याचिका ख़ारिज 

केजरीवाल को झटका, ज़मानत याचिका ख़ारिज 

दिल्ली शराब घोटाला से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत को बढ़ा दिया है। वहीं अंतरिम जमानत याचिका को खारिज करते हुए संबंधित विभाग को केजरीवाल के स्वास्थय को लेकर निर्देश दिए हैं।

बता दें कि केजरीवाल ने मेडिकल कारणों का हवाला देते हुए 7 दिन की अंतरिम जमानत की मांग की थी। अदालत ने 1 जून को फैसला सुरक्षित रख लिया था।

सुप्रीम कोर्ट की वेकेशन बेंच ने देर से आवेदन करने पर भी सवाल उठाए। कोर्ट ने कहा कि सुनवाई का अनुरोध चीफ जस्टिस से करें। मुख्य केस सुनने वाली बेंच के एक सदस्य पिछले सप्ताह अवकाशकालीन बेंच में थे। तब आपने क्यों मांग नहीं रखी। इस मामले को आगे के निर्देशों के लिए भारत के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ के पास भेज दिया गया।

अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर अंतरिम जमानत एक हफ्ता और बढ़ाने की मांग की है। केजरीवाल ने कहा है कि उन्हें गंभीर बीमारी है और उनका पीईटी -सीटी स्कैन किया जाना है। केजरीवाल की अंतरिम जमानत का विरोध करते हुए ईडी ने कहा था कि केजरीवाल अदालत को गुमराह कर रहे हैं। ईडी ने आरोप लगाया कि लगातार चुनाव प्रचार कर रहे केजरीवाल का स्वास्थ्य तब खराब हुआ जब सरेंडर करने का समय आया।

बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने 10 मई को अरविंद केजरीवाल को एक जून तक की अंतरिम जमानत देते हुए दो जून को सरेंडर करने का आदेश दिया था। कोर्ट ने केजरीवाल को 50 हजार रुपये के निजी मुचलके और 50 हजार रुपये के जमानती के आधार पर जमानत दी थी। 21 मार्च को दिल्ली हाई कोर्ट से केजरीवाल को गिरफ्तारी से संरक्षण नहीं मिलने के बाद ईडी ने उसी दिन देर शाम पूछताछ के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया था।

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