संजीव खन्ना ने इलाहाबाद हाईकोर्ट से जस्टिस यादव के मुस्लिम विरोधी टिप्पणी पर नई रिपोर्ट मांगी

संजीव खन्ना ने इलाहाबाद हाईकोर्ट से जस्टिस यादव के मुस्लिम विरोधी टिप्पणी पर नई रिपोर्ट मांगी

इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार, जस्टिस यादव द्वारा दिए गए मुस्लिम विरोधी बयान पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा स्पष्टीकरण मांगे जाने के तीन सप्ताह बाद भी यादव ने अपनी टिप्पणी के लिए कोई सफाई नहीं दी है। यह बयान उन्होंने विश्व हिंदू परिषद के एक कार्यक्रम में दिया था। मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना ने इलाहाबाद हाईकोर्ट से इस टिप्पणी पर ताजा रिपोर्ट पेश करने को कहा है।

यह ध्यान देने योग्य है कि यादव ने कहा था कि भारत हिंदुओं की धार्मिक बहुसंख्या की इच्छाओं के अनुसार चलेगा। इसके साथ ही, उन्होंने मुसलमानों के लिए अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया और उन्हें देश के लिए नुकसानदेह बताया। यादव ने आगे कहा था कि “वे ऐसे लोग हैं जो नहीं चाहते कि देश प्रगति करे, और हमें उनसे सतर्क रहने की आवश्यकता है।” हाईकोर्ट के मौजूदा जज होते हुए भी उन्होंने कहा कि भारत में जल्द ही सभी नागरिकों के लिए शादी, तलाक, उत्तराधिकार और गोद लेने के लिए एक समान नागरिक संहिता लागू की जाएगी।

यादव 17 दिसंबर को मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाले सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम के सामने पेश हुए थे। कॉलेजियम ने उनकी टिप्पणी पर स्पष्टीकरण मांगा था। हालांकि, यादव ने कोई माफी या सफाई पेश नहीं की। इस बीच, खन्ना द्वारा हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश अरुण भंसाली से नई रिपोर्ट मांगने के निर्णय को यादव के खिलाफ कथित कदाचार की आंतरिक जांच शुरू करने की दिशा में पहला कदम माना जा रहा है।

यादव की टिप्पणी ने धर्मनिरपेक्ष मानसिकता वाले नागरिकों को चिंतित कर दिया था। कुछ आलोचकों ने उनके न्यायिक कार्यों को निलंबित करने की मांग की। 13 दिसंबर को 55 विपक्षी सांसदों ने राज्यसभा में उनके महाभियोग की मांग करते हुए नोटिस दाखिल किया। राज्यसभा सदस्य कपिल सिब्बल द्वारा शुरू किए गए 21 पृष्ठों के प्रस्ताव में कहा गया कि जज की टिप्पणी अल्पसंख्यकों के खिलाफ पूर्वाग्रह का प्रदर्शन करती है।

मंगलवार को हाई कोर्ट ने यादव के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव को चुनौती देने वाली जनहित याचिका खारिज कर दी। स्क्रॉल ने पिछले साढ़े तीन वर्षों में यादव के कई फैसलों का विश्लेषण किया, जिसमें यह सामने आया कि इनमें हिंदुत्व विचारधारा के अनुरूप बिंदुओं का हवाला दिया गया है। एक फैसले में उन्होंने कहा था कि राज्य को गाय के साथ हिंदू देवी-देवताओं का भी सम्मान करना चाहिए। इसके अलावा, उन्होंने धर्म परिवर्तन को साजिश बताया और अनुसूचित जाति और जनजाति पर अत्याचार रोकथाम अधिनियम के तहत लोगों पर झूठी शिकायतें करने का आरोप लगाया।

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