मोदी मानहानि मामले में झारखंड हाई कोर्ट से राहुल गांधी को राहत
रांची: ‘मोदी सरनेम‘ टिप्पणी मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को झारखंड हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है. जस्टिस एसके द्विवेदी की अदालत ने उन्हें रांची की विशेष एमपी-एमएलए अदालत में मामले की सुनवाई के दौरान, उन्हें व्यक्तिगत तौर पर उपस्थित होने के मामले में छूट दे दी है।
मामले पर संज्ञान लेते हुए रांची की विशेष एमपी-एमएलए अदालत ने राहुल गांधी को पेश होने का आदेश दिया। अदालत ने व्यक्तिगत पेशी से छूट की राहुल गांधी की याचिका भी खारिज कर दी थी। इस बीच राहुल गांधी ने विशेष एमपी एमएलए कोर्ट के आदेश के खिलाफ झारखंड हाई कोर्ट में याचिका दायर की, जिस पर आज दूसरी सुनवाई थी।
उन्होंने सीआरपीसी (आपराधिक संहिता) की धारा 205 के तहत व्यक्तिगत तौर पर उपस्थित होने के मामले में छूट मांगी थी। पिछली सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने राहुल गांधी के खिलाफ कोई भी सख्त कार्रवाई करने से रोकते हुए मामले में शिकायतकर्ता प्रदीप मोदी से जवाब मांगा था।
बुधवार को दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद हाई कोर्ट ने राहुल गांधी को व्यक्तिगत पेशी से छूट दे दी। राहुल गांधी की ओर से पीयूष चतरेश और दीपांकर रॉय ने अपना पक्ष रखा।
बता दें कि यह मामला रांची के रहने वाले प्रदीप मोदी ने दायर किया था। इसमें कहा गया है कि पिछले लोकसभा चुनाव के दौरान राहुल गांधी एक चुनावी सभा को संबोधित करने रांची आये थे, इस दौरान उन्होंने मोदी सरनेम वाले लोगों पर टिप्पणी की थी। प्रदीप मोदी का कहना है कि इससे उनकी और पूरे समुदाय की भावनाएं आहत हुई हैं। यह मानहानि का मामला है।