भाजपा नेता येदियुरप्‍पा को राहत, सुप्रीम कोर्ट ने आपराधिक कार्रवाई पर लगाई रोक

भाजपा नेता येदियुरप्‍पा को राहत, सुप्रीम कोर्ट ने आपराधिक कार्रवाई पर लगाई रोक

कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री और येदियुरप्‍पा भ्रष्टाचार के कथित मामलों को लेकर बेहद चर्चा में रहे हैं. अब सुप्रीम कोर्ट ने भाजपा के इस दिग्गज नेता को बड़ी राहत पहुंचाई है.

कहा जाता है कि 2006-07 में कथित तौर पर येदियुरप्पा ने कई एकड़ भूमि को अवैध रूप से गैर-अधिसूचित किया था. दिसंबर 2020 में कर्नाटक हाईकोर्ट ने येदियुरप्पा को झटका देते हुए उनकी उस याचिका को खारिज कर दिया था जिसमे उनके खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत लंबित आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने की मांग की गई थी.

जस्टिस जॉन माइकल कुन्हा ने लोकायुक्त अदालत को आपराधिक अपराधों में शामिल लोक सेवकों और सांसदों और विधायकों के कदाचार के संबंध में अदालतों द्वारा आदेशित जांच की निगरानी करने का निर्देश देते हुए येदियुरप्पा की याचिका को खारिज कर दिया था. जज ने जांच करने में लोकायुक्त पुलिस की ढिलाई की निंदा की और जांच में जानबूझकर देरी के लिए उन्हें जिम्मेदार ठहराया था.

बता दें कि येदियुरप्पा ने 2006-07 के दौरान उपमुख्यमंत्री रहते हुए वरथुर-व्हाइटफिल्ड आईटी कॉरिडोर में एक आईटी परियोजना के लिए अधिग्रहित कई एकड़ भूमि को कथित रूप से अवैध रूप रद्द कर दिया था.

इस बीच कहा जा रहा है कि येदियुरप्पा अपने बेटे के लिए अपनी सीट छोड़ते हुए सक्रीय राजनीति से संन्यास लेने के संकेत दिए हैं. येदियुरप्पा के ऐलान से सियासी हलकों में हलचल मच हुई है.

 

येदियुरप्पा अपनी होम सीट शिकारीपुरा से 8 बार विधायक रहे हैं. येदियुरप्पा ने खुलासा करते हुए कहा है कि वो अपनी पारंपरिक सीट अपने बेटे के लिए छोड़ देंगे. येदियुरप्पा ने ऐलान किया है कि अगला चुनाव उनके बेटे विजयेंद्र उनकी पारंपरिक सीट से लड़ेंगे. उन्होंने कहा कि वो अपनी सीट अपने बेटे के लिए छोड़ रहे हैं.

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