रिपब्लिक टीवी और अर्नब गोस्वामी को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली है. सुप्रीम कोर्ट ने रिपब्लिक टीवी के खिलाफ सभी एफआईआर को रद्द करने और जांच को सीबीआई को ट्रांसफर करने की याचिका पर सुनवाई से सोमवार को इनकार कर दिया. जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि यह याचिका प्रकृति में महत्वाकांक्षी है.
कोर्ट ने कहा कि आप चाहते हैं कि महाराष्ट्र पुलिस किसी भी कर्मचारी को गिरफ्तार न करे और केस को सीबीआई को हस्तांतरित कर दे. बेहतर है कि आप इसे वापस ले लें. याचिकाकर्ता ने याचिका वापस ले ली है.
याचिका में कहा गया था कि सभी एफआईआर रद्द की जाएं और सभी मामलों को जांच के लिए सीबीआई को सौंपा जाए. इसके अलावा, कोई संपादकीय और अन्य कर्मचारी महाराष्ट्र पुलिस द्वारा गिरफ्तार नहीं किए जाएं.


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