मनीष सिसोदिया को राहत नहीं, न्यायिक हिरासत 30 मई तक बढ़ी

मनीष सिसोदिया को राहत नहीं, न्यायिक हिरासत 30 मई तक बढ़ी

दिल्ली शराब नीति में हुए कथित घोटाले में आज पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की राऊज एवेन्यू कोर्ट में पेशी हुई। कोर्ट ने सिसोदिया और अन्य आरोपियों की न्यायिक हिरासत 30 मई तक के लिए बढ़ा दी है। कोर्ट ने दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति से संबंधित सीबीआई के मामले में आरोप पर बहस 30 मई के लिए स्थगित कर दी। मनीष सिसोदिया और हिरासत में बंद अन्य आरोपियों की जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी हुई।

राउज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति से संबंधित मामले में CBI के आरोप पर बहस स्थगित करने का एक आवेदन उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित है। कोर्ट ने आरोप पर बहस 30 मई के लिए स्थगित कर दी। इसका मतलब है कि अब मनीष सिसोदिया दिल्ली में वोटिंग से पहले जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे। बता दें कि दिल्ली में 25 मई को लोकसभा चुनाव के लिए वोटिंग है। अब अगली सुनवाई 30 मई को होगी।

इससे पहले दिल्ली शराब घोटाला केस से जुड़े ईडी मामले में भी मनीष सिसोदिया 21 मई तक न्यायिक हिरासत के तहत जेल में बंद हैं। बुधवार को जब मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत पर सुनवाई हो रही थी, तभी आरोपियों के वकील ने कोर्ट को बताया कि चार्ज फ्रेम करने पर सुनवाई शुरू करने के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट में मामले में 24 मई को सुनवाई होनी है। बता दें कि दिल्ली हाईकोर्ट ने सीबीआई केस में चार्ज फ्रेम करने पर सुनवाई शुरू करने पर रोक लगाई हुई है।

दिल्ली शराब नीति अनियमितता मामले की जांच कर रही दोनों एजेंसियां सीबीआई और ईडी अब तक 15 से अधिक लोगों की गिरफ्तारी और छह आरोप-पत्र दायर कर चुकी हैं। इसमें से संजय सिंह समेत कई आरोपियों को जमानत मिल गई है जबकि कुछ सरकारी गवाह भी बन गए हैं। अरविंद केजरीवाल को 10 मई को अंतरिम जमानत मिली है।

गिरफ्तार होने वालों में अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, विजय नायर, के. कविता, मगुंटा श्रीनिवास रेड्डी, राघव मंगुटा, समीर महेंद्रू, अरुण रामचंद्रन, राजेश जोशी, गोरन्तला बुचिबाबू, अमित अरोड़ा, गौतम मल्होत्रा, अरुण पिल्लई, बेनॉय बाबू (फ्रांसीसी शराब कंपनी पर्नोड रिकार्ड के महाप्रबंधक), पी. सरथ चंद्र रेड्डी, अरबिंदो फार्मा के पूर्णकालिक निदेशक और प्रमोटर, व्यवसायी अमनदीप धाल और व्यवसायी अभिषेक बोइनपल्ली शामिल हैं।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Hot Topics

Related Articles