मुस्लिम छात्रा ने कॉलेज के हिजाब पर प्रतिबंध के बाद उच्च न्यायालय का रुख किया

मुस्लिम छात्रा ने कॉलेज के हिजाब पर प्रतिबंध के बाद उच्च न्यायालय का रुख किया

एक मुस्लिम छात्रा ने कर्नाटक उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका दायर करते हुए कहा है कि देश मे हिजाब (हेडस्कार्फ़) पहनना भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और 25 के तहत एक मौलिक अधिकार है क्योंकि यह इस्लाम का एक अनिवार्य चीज़ है।

बता दें कि कर्नाटक के उडुपी जिले के गवर्नमेंट कॉलेज फॉर गर्ल्स में पिछले कुछ हफ्तों से हिजाब पहने मुस्लिम महिलाओं को कक्षाओं में जाने से रोका जा रहा है।

लाइव लॉ की रिपोर्ट के अनुसार, मुस्लिम छात्रा ने  याचिका एडवोकेट शतबिश शिवन्ना, अर्नव ए बगलवाड़ी और अभिषेक जनार्दन के माध्यम से दायर की थी।

कॉलेज ने भी अपनी दलील देते हुए कहा था कि  हिजाब पहनना कॉलेज के ड्रेस कोड का कड़ा उल्लंघन है.

सियासत डॉट कॉम के अनुसार अपनी याचिका में, छात्रा ने कहा कि भारत का संविधान अंतरात्मा की स्वतंत्रता की गारंटी देता है और धार्मिक मामले में हस्तक्षेप करने के राज्य के अधिकार को सुरक्षित रखते हुए धर्म को मानने, अभ्यास करने और प्रचार करने के अधिकार केवल तभी उसी उसी समय रोकता है जब इससे सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता या स्वास्थ्य में हस्तक्षेप हो और इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि छात्रओं को हिजाब पहनने का अधिकार सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता या स्वास्थ्य में हस्तक्षेप नहीं करता है।

बता दें कि कॉलेज ने कथित तौर पर हाल ही में हिजाब, उर्दू भाषा और अरबी अभिवादन (सलाम) के उपयोग पर भी प्रतिबंध लगा दिया था, जिसके बाद छात्र कॉलेज के फैसले के विरोध में कक्षाओं के बाहर खड़े हो गए थे।

उन्हें कथित तौर पर उर्दू, अरबी और बेरी भाषाओं में बोलने से भी रोक दिया गया है। कॉलेज के प्राचार्य रुद्र गौड़ा ने पहले माता-पिता के साथ इस मुद्दे पर चर्चा करने से इंकार कर दिया था, हालांकि छात्राओं ने ये बताया था कि  उन्हें उपस्थिति नहीं दी जा रही थी।

गौड़ा ने कथित तौर पर दावा किया है कि छात्राएं कक्षाओं में प्रवेश करने के बाद हमेशा हिजाब और बुर्का हटाते रहे हैं। उनका कहना है कि कुछ गुटों के दबाव में कुछ मुस्लिम छात्राओं ने ही इसे विवादित मुद्दा बना रहे हैं.

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