मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी को हेट स्पीच मामले में दो साल की सज़ा
उत्तर प्रदेश के मऊ जिले से सुभासपा विधायक और माफिया डॉन मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी को एक विवादित भाषण मामले में सीजेएम कोर्ट ने दोषी करार देते हुए दो साल की कैद और दो हजार रुपये जुर्माने की सज़ा सुनाई है। इसी मामले में उनके चाचा मंसूर अंसारी को षड्यंत्र में शामिल पाए जाने पर छह महीने की सज़ा और समान जुर्माना लगाया गया है।
यह मामला वर्ष 2022 के विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान सामने आया था, जब अब्बास अंसारी ने एक जनसभा में खुले तौर पर कहा था कि अगर उनकी सरकार बनती है, तो वह अधिकारियों से हिसाब चुकता करेंगे। उनके इस बयान को भड़काऊ और धमकी भरा मानते हुए उनके खिलाफ भारतीय दंड संहिता की कई धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया था, जैसे आपराधिक धमकी, चुनावी प्रक्रिया में बाधा डालना, जातीय और धार्मिक वैमनस्य फैलाना और सरकारी कर्मचारी को डराना।
कोर्ट के इस फैसले के बाद अब्बास अंसारी ने हाईकोर्ट में अपील करने का निर्णय लिया है। उनका कहना है कि निचली अदालत में उनकी दलीलें ठीक से नहीं सुनी गईं और उन्हें न्याय नहीं मिला।
एक अहम कानूनी पहलू यह भी है कि अब्बास अंसारी की विधायक सदस्यता पर इस सज़ा का फिलहाल कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। संविधान के अनुसार, अगर किसी जनप्रतिनिधि को दो साल से अधिक की सज़ा मिलती है, तभी उसकी सदस्यता रद्द की जाती है। यहां उन्हें ठीक दो साल की सज़ा मिली है, जिससे उनकी विधानसभा सीट सुरक्षित बनी हुई है।
अब सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि हाई कोर्ट इस मामले को किस दृष्टि से देखता है और क्या अब्बास अंसारी को राहत मिल पाती है या नहीं।


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