एमपी: रामायण क़ुरआन,, बाइबल और गुरुग्रंथ के संदेश पढ़ते हुए कोर्ट ने मां के क़ातिल को फांसी की सज़ा सुनाई
श्योपुर, मध्य प्रदेश: इंसानियत को शर्मसार कर देने वाला एक ऐसा मामला सामने आया है, जहां एक महिला ने जिस बच्चे को अनाथालय से गोद लेकर अपनी ममता से पाला-पोसा, उसी बेटे ने प्रॉपर्टी के लालच में उसकी बेरहमी से हत्या कर दी। यह घटना न केवल अपराध की सीमा लांघती है, बल्कि समाज और रिश्तों पर भी गहरा सवाल खड़ा करती है। एक मां, जिसने ममता दी, और एक बेटा, जिसने उसी ममता को कुचल डाला
उषा देवी और उनके पति भुवनेन्द्र पचौरी की अपनी कोई संतान नहीं थी। एक बच्चा उन्होंने ग्वालियर के अनाथालय से गोद लिया, तब वह महज़ तीन साल का था। उसका नाम रखा गया दीपक। दंपती ने उसे पढ़ाया-लिखाया, बड़े लाड़-प्यार से पाला, लेकिन किसे पता था कि यही बेटा एक दिन उनके जीवन का सबसे बड़ा अभिशाप बन जाएगा। 6 मई 2024 – ममता की चीखें एक बाथरूम की दीवारों में दफ्न हो गईं
सुबह उषा देवी तुलसी को जल चढ़ाने के लिए छत की ओर जा रही थीं। उसी वक्त दीपक ने उन्हें सीढ़ियों से धक्का दे दिया। घायल मां को उसने लोहे की रॉड से पीटा और फिर साड़ी से गला घोंटकर मार डाला। इसके बाद उसने शव को लाल कपड़े में लपेटा और घर के अंदर बाथरूम में गड्ढा खोदकर दफना दिया। ऊपर से ईंटें चुनवाकर उस जगह को कबाड़ से ढक दिया।
हत्या के बाद किया ड्रामा, दर्ज कराई गुमशुदगी
मां की हत्या के दो दिन बाद दीपक ने रिश्तेदारों को बुलाया और थाने जाकर उषा देवी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करा दी। पुलिस को उसकी बातों में विरोधाभास नज़र आया। सख्ती से पूछताछ की गई तो वह टूट गया और अपना गुनाह कबूल कर लिया।
संपत्ति का लालच बना मां के खून की वजह
दीपक के लालच की हद तब सामने आई जब पता चला कि, पिता की मौत के बाद मिले 16.85 लाख रुपये वह शेयर बाजार में गंवा चुका था। अब उसकी नज़र मां के खाते में जमा 32 लाख रुपये और बाकी प्रॉपर्टी पर थी। इसी लालच में उसने हत्या की योजना बनाई और ममता को हमेशा के लिए मिटा डाला।
23 जुलाई 2025 – अदालत का ऐतिहासिक फैसला
विशेष न्यायाधीश एल.डी. सोलंकी की अदालत ने बुधवार को फैसला सुनाते हुए दीपक पचौरी को मृत्युदंड की सजा सुनाई। उन्होंने कहा कि यह अपराध केवल कानूनी नहीं, बल्कि नैतिक और सामाजिक मूल्यों की भी हत्या है। ऐसा दोषी किसी भी प्रकार की दया का पात्र नहीं हो सकता।
“अगर रक्षक ही भक्षक बन जाए, तो कोई माता-पिता गोद क्यों लें?”
न्यायाधीश ने टिप्पणी की, “जिस बच्चे को मां-बाप ने गोद लिया, पाला-पोसा और जीवन दिया, अगर वही उन्हें मौत दे, तो इस समाज में कोई माता-पिता किसी अनाथ को गोद लेने से हिचकेंगे। यह घटना पूरे समाज में भय और अविश्वास का वातावरण पैदा कर सकती है। अगर बाड़ ही फसल खाने लगे, तो किसान किस पर भरोसा करेगा?”
हर धर्म ने सिखाया है – मां-बाप की सेवा ही ईश्वर की सेवा
कोर्ट ने अपने फैसले में धार्मिक ग्रंथों का उल्लेख करते हुए कहा कि चाहे रामायण में श्रीराम और श्रवण कुमार हों, कुरआन की आयतें हों, बाइबल या गुरु ग्रंथ साहिब – हर धर्म ने माता-पिता को ईश्वर के समान दर्जा दिया है। और उनका सम्मान करना संतान का धर्म बताया है।
कानूनी सजा – धारा 302 के तहत फांसी और जुर्माना
लोक अभियोजक राजेंद्र जाधव ने बताया कि दीपक पचौरी को IPC की धारा 302 के तहत मृत्युदंड और ₹1000 का जुर्माना सुनाया गया है। इसके अलावा धारा 201 (सबूत मिटाने) के तहत 7 साल की सजा और ₹1000 का जुर्माना भी लगाया गया है। यह मामला एक चेतावनी है — रिश्तों की बुनियाद पर जब लालच हावी हो जाए, तो इंसान जानवर से भी बदतर बन सकता है। और यह भी कि न्याय अब भी जिंदा है।


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