दिल्ली शराब घोटाला मामले में मनिष सिसोदिया को नहीं मिली जमानत

दिल्ली शराब घोटाला मामले में मनिष सिसोदिया को नहीं मिली जमानत

नई दिल्ली: दिल्ली शराब घोटाला मामले में पूर्व उपमुख्यमंत्री मनिष सिसोदिया को एक बार फिर से अदालत से राहत नहीं मिली है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली शराब नीति घोटाले में सिसोदिया की न्यायिक हिरासत को 26 जुलाई तक बढ़ा दिया है। सोमवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उन्हें अदालत में पेश किया गया था, जहां अदालत ने उनकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया।

क्या है पूरा मामला ?
दिल्ली सरकार की नई शराब नीति को लेकर सीबीआई ने सिसोदिया और अन्य अधिकारियों पर आरोप लगाए हैं कि उन्होंने नीति का दुरुपयोग करते हुए शराब कारोबारियों से रिश्वत ली और राज्य के खजाने को नुकसान पहुंचाया। इस मामले में सीबीआई ने 26 फरवरी 2023 को मनिष सिसोदिया को गिरफ्तार किया था।

अदालत का ताजा आदेश
राउस एवेन्यू कोर्ट ने सोमवार को सुनवाई के दौरान सिसोदिया की न्यायिक हिरासत को बढ़ाने का आदेश दिया। अदालत ने यह आदेश उस वक्त दिया जब सिसोदिया को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेश किया गया था। अदालत ने कहा कि मामले की गंभीरता को देखते हुए उन्हें फिलहाल जमानत नहीं दी जा सकती।

कविता का मामला
दिल्ली शराब घोटाला मामले में बीआरएस (भारतीय राष्ट्र समिति) नेता कविता के खिलाफ दायर चार्जशीट का भी नोटिस लिया गया है। राउस एवेन्यू कोर्ट ने कविता को 26 जुलाई को दोपहर 2 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अदालत में हाजिर होने का आदेश दिया है। इस मामले में कविता की भी न्यायिक हिरासत को 26 जुलाई तक बढ़ा दिया गया है।

मामले की अगली सुनवाई 26 जुलाई को होगी, जहां अदालत सिसोदिया और कविता के मामलों पर आगे की सुनवाई करेगी। सीबीआई और ईडी (प्रवर्तन निदेशालय) इस मामले में गहराई से जांच कर रहे हैं और आरोपियों के खिलाफ सबूत इकट्ठा कर रहे हैं। दिल्ली शराब घोटाला मामला राजनीति और प्रशासनिक गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है और इस पर अदालत का अंतिम फैसला आने तक सिसोदिया और अन्य आरोपियों की मुश्किलें कम होती नहीं दिख रही हैं।

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