महाराष्ट्र: कलेक्टर ने जलगांव की मस्जिद में नमाज पढ़ने पर लगाई रोक

महाराष्ट्र: कलेक्टर ने जलगांव की मस्जिद में नमाज पढ़ने पर लगाई रोक

जलगांव: महाराष्ट्र के जलगांव शहर में एक प्राचीन मस्जिद को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। जिला प्रशासन ने यहां नमाज पढ़ने पर रोक लगा दी है। इस बीच, जलगांव जुमा मस्जिद ट्रस्ट कमेटी के अध्यक्ष अल्ताफ खान ने नईम खान के माध्यम से बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। खान ने उच्च न्यायालय की औरंगाबाद पीठ से कलेक्टर के अंतरिम आदेश को रद्द करने के लिए कहा है, जिसने लोगों को मस्जिद में नमाज अदा करने से रोक दिया था।

यहां दंड संहिता के तहत धारा 144 भी लागू की गई थी, ताकि कार्यक्रम स्थल पर मुट्ठी भर से ज्यादा लोग इकट्ठा न हो सकें। विवाद तब खड़ा हुआ जब पांडुवाड़ा संघर्ष समिति ने कलेक्टर के समक्ष शिकायत दर्ज कराई। हिंदू समूहों के अनुसार, जलगांव जिले के एरिंडोल तालुका में मस्जिद के आसपास का क्षेत्र महाराष्ट्र के पांडवों से जुड़ा है। ऐसा कहा जाता है कि पांडवों ने अपने अज्ञातवास के कुछ वर्ष इसी क्षेत्र में बिताए थे।

जानकार के अनुसार, पूरा मामला तब सामने आया जब मस्जिद ने मौजूदा ढांचे के विस्तार के दौरान कुछ टिन शेड लगाए। जलगांव कलेक्टर अमन मित्तल को समिति से एक याचिका मिली, जिसमें मस्जिद द्वारा अतिक्रमण का दावा किया गया था। पांडुवाड़ा संघर्ष समिति ने इसे एक प्राचीन हिंदू स्थल घोषित किया और कहा कि बीते युग की कलाकृतियाँ अभी भी यहाँ पाई जा सकती हैं!

हालांकि, ट्रस्ट से जुड़े लोगों का कहना है कि ऐसे दस्तावेज हैं जो साबित करते हैं कि ढांचा 31 अक्टूबर 1861 से अस्तित्व में था। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र सरकार ने मस्जिद संरचना को एक प्राचीन और ऐतिहासिक स्मारक घोषित किया है और इसे संरक्षित स्मारक के रूप में सूचीबद्ध किया है। अभिलेखों के अनुसार इस मस्जिद का नाम पांडुवाड़ा मस्जिद है। मस्जिद भी वक्फ बोर्ड की संपत्ति के रूप में पंजीकृत है।

जामा मस्जिद ट्रस्ट की याचिका वकील एसएस काजी ने हाई कोर्ट में दायर की है। इसमें कहा गया है कि वह 11 जुलाई को कलेक्टर के सामने पेश हुए और अनुरोध किया कि उन्हें पांडुवाड़ा संघर्ष समिति द्वारा दायर याचिका पर उचित जवाब दाखिल करने के लिए कुछ समय दिया जाए। याचिका में कहा गया कि कलेक्टर ट्रस्ट की ओर से कुछ भी सुनने के मूड में नहीं थे और 11 जुलाई को याचिकाकर्ता को कोई मौका दिए बिना, कलेक्टर ने दंड संहिता की धारा 144 और 145 के तहत एक आदेश जारी किया।

याचिका में आगे कहा गया है कि पांडुवाड़ा संघर्ष समिति द्वारा प्रस्तुत याचिका घृणास्पद भाषण के बाद आई है और यह स्पष्ट है कि पंडावाड़ा संघर्ष समिति एक वक्ता, सतीश चौहान के भाषण से प्रभावित है। याचिका में कलेक्टर के आदेश को चुनौती देते हुए कहा गया कि यह कानून के खिलाफ, अन्यायपूर्ण और अनावश्यक है। आदेश कलेक्टर कार्यालय द्वारा रखे गए दस्तावेजी साक्ष्य और रिकॉर्ड पर विचार करने में विफल रहा है। याचिका पर हाईकोर्ट ने सभी पक्षों को नोटिस जारी किया है। अब इस मामले की सुनवाई 18 जुलाई को होगी।

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