सुप्रीम कोर्ट से याचिका ख़ारिज होने के बाद राउज एवेन्यू कोर्ट पहुंचे केजरीवाल
सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत 7 दिन बढ़ाने की याचिका लेने से मना कर दिया है। अब उन्हें 2 जून को तिहाड़ जेल वापस जाना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा- केजरीवाल को नियमित जमानत के लिए ट्रायल कोर्ट जाने की छूट दी गई है, इसलिए याचिका स्वीकार नहीं की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट से लगे झटके के बाद सीएम अरविंद केजरीवाल ने राउज एवेन्यू कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। मामले में गुरुवार (30 मई, 2024) की दोपहर 2 बजे सुनवाई हो सकती है।
आबकारी नीति घोटाला केस में गिरफ्तार होने के बाद अरविंद केजरीवाल ने पहली बार नियमित जमानत की अर्जी लगाई है। अभी वह अंतरिम जमानत पर 1 जून तक जेल से बाहर हैं। सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री ने बुधवार (29 मई, 2024) को ही आम आदमी पार्टी (AAP) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत की अवधि सात दिन तक बढ़ाने वाली याचिका को तत्काल सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने से मना कर दिया।
दरअसल, अरविंद केजरीवाल को एक दिन पहले ही सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा था। शीर्ष अदालत ने अंतरिम जमानत 7 दिन बढ़ाने की मांग खारिज कर दी थी। अरविंद केजरीवाल ने अपनी याचिका को तुरंत सूचीबद्ध करने की गुहार लगाई थी। मगर सुप्रीम कोर्ट ने मांग खारिज कर दी थी और निचली अदालत का दरवाजा खटखटाने का आदेश दिया था। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक, आम आदमी पार्टी के संयोजक को 2 जून को सरेंडर करना होगा।