तोशाखाना मामले में इमरान खान लाहौर से गिरफ्तार
इस्लामाबाद: पाकिस्तान की एक अदालत ने तोशा खाना मामले में पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को तीन साल जेल की सजा सुनाई है, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें लाहौर में उनके आवास जमान पार्क से गिरफ्तार कर लिया। रिपोर्ट के मुताबिक, सेशन कोर्ट के जज हुमायूं दिलावर ने शनिवार को तोशा खाना मामले में फैसला सुनाया और कहा कि इमरान खान ने तोशा खाना से उपहार लिए और अपनी संपत्ति का फर्जी ब्योरा पेश किया।
कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि उपहारों के संबंध में दिए गए दस्तावेज झूठे थे, जिससे साबित होता है कि आरोपी ईमानदार नहीं था।सत्र न्यायालय ने घोषणा की कि तहरीक-ए-इंसाफ के अध्यक्ष ने जानबूझकर देश के खजाने को नुकसान पहुंचाया है।
जज हुमायूं दिलावर ने फैसला सुनाते हुए कहा कि चुनाव अधिनियम 174 के तहत इमरान खान को तीन साल की कैद और एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई जाती है। जुर्माना न देने पर छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। अदालत में इमरान खान की अनुपस्थिति में अदालत ने अपने फैसले की एक प्रति आईजी इस्लामाबाद को जारी की और इमरान खान के लिए गिरफ्तारी वारंट जारी किया।
गौरतलब है कि इमरान खान पर तोशाखाना से बहुमूल्य उपहार प्राप्त करने और उनकी बिक्री से प्राप्त आय को संपत्ति के रूप में घोषित नहीं करने का आरोप था। इमरान खान पर यह भी आरोप है कि उन्होंने तोशाह खाना के उपहारों का खुलासा केवल 2020 -2021 के रिटर्न में किया जब तोशाखाना घोटाला सुर्खियों में था।
शनिवार को तोशा खाना मामले की सुनवाई के दौरान इमरान खान के वकील कोर्ट में पेश नहीं हुए, जिस पर कोर्ट ने मोहलत देते हुए कहा कि अगर दोपहर 12 बजे तक आरोपियों के वकील पेश नहीं हुए तो केस का फैसला सुना दिया जाएगा।
वकीलों के उपस्थित न होने पर कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया और दोपहर 12:30 बजे सुनवाई की घोषणा की. जब फैसले का वक्त आया तो इमरान खान के वकील ख्वाजा हारिस कोर्ट में पेश हुए और जज हुमायूं दिलावर से कहा कि वह एनएबी कोर्ट में मौजूद हैं, इसलिए वह कोर्ट को कुछ जानकारी देना चाहते हैं। हालांकि, जज हुमायूं दिलावर ने ख्वाजा हारिस की याचिका खारिज कर दी और सुरक्षित फैसला सुनाया।