चुनावी बॉन्ड का डेटा निर्धारित समय पर सार्वजनिक किया जाएगा: राजीव कुमार
नई दिल्ली। चुनावी बॉन्ड की खरीद बिक्री से जुड़ी सारी जानकारी शुक्रवार को सार्वजनिक हो जाएगी। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने बुधवार को श्रीनगर में मीडिया से बात करते हुए कहा कि चुनाव आयोग चुनावी बॉन्ड के बारे में सारी जानकारी समय से सार्वजनिक कर देगा। समय से सार्वजनिक करने का मतलब है कि 15 मार्च की शाम पांच बजे तक क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने यही समय सीमा तय की है।
सुप्रीम कोर्ट ने पिछले महीने आदेश में कहा था कि जारीकर्ता बैंक चुनावी बॉन्ड जारी करना बंद कर दे। भारतीय स्टेट बैंक 12 अप्रैल, 2019 के न्यायालय के अंतरिम आदेश के बाद से आज तक खरीदे गए चुनावी बॉन्ड की जानकारी चुनाव आयोग को दे। इसमें प्रत्येक चुनावी बॉन्ड की खरीद की तारीख, बॉन्ड के खरीदार का नाम और खरीदे गए चुनावी बॉन्ड का मूल्य शामिल हो।
एसबीआई को यह जानकारी पहले 6 मार्च तक चुनाव आयोग को सौंपनी थी और ईसीआई 13 मार्च तक वेबसाइट पर प्रकाशित करता। लेकिन तारीख आगे बढ़ाने के लिए सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाने की वजह से 12 मार्च तक एसबीआई जानकारी दे पाया। अब चुनाव आयोग को 15 मार्च का समय दिया गया है।
सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद भारतीय स्टेट बैंक ने मंगलवार की शाम को एक पेन ड्राइव में डाल कर सारा डाटा चुनाव आयोग को सौंप दिया। अब आयोग को इसे अपनी वेबसाइट पर प्रकाशित करना है। बहरहाल, जम्मू कश्मीर में चुनाव तैयारियों की समीक्षा के लिए पहुंचे मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने मीडिया से बातचीत में यह भी कहा कि आयोग जम्मू कश्मीर में शांतिपूर्ण और निष्पक्ष कराने के लिए प्रतिबद्ध है।
द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार सीईसी ने कहा, ‘सुप्रीम कोर्ट में हमारा रुख रहा है कि चुनाव आयोग पारदर्शिता के पक्ष में है। हम आयोग में जो कुछ भी करते हैं और हमारे जिला मजिस्ट्रेट चुनाव के दौरान जो कुछ भी करते हैं वह दो चीजों पर आधारित होता है- पारदर्शिता, पारदर्शिता और पारदर्शिता।’ उन्होंने कहा कि मतदाता को यह जानने का पूरा अधिकार है कि हम क्या कर रहे हैं।