बीजेपी द्वारा देश में लागू हुए नए हिट एंड रन कानून के विरुद्ध ट्रक चालकों का प्रदर्शन

बीजेपी द्वारा देश में लागू हुए नए हिट एंड रन कानून के विरुद्ध ट्रक चालकों का प्रदर्शन

नईदिल्ली। देश में लागू हुए नए हिट एंड रन कानून के खिलाफ ट्रक ड्राइवरों ने देश में हड़ताल कर दी है। भारतीय न्याय संहिता 2023 में हुए संशोधन के बाद हिट एंड रन के मामलों में दोषी ड्राइवर पर 7 लाख रुपए तक का जुर्माना और 10 साल तक कैद का प्रावधान है।

इस कानून के खिलाफ देश भर में ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट ने हड़ताल कर दी है। ट्रक ड्राइवरों और ट्रांसपोर्टर्स ने शनिवार 30 दिसंबर को देश के सभी राज्यों में प्रदर्शन किया, जोकि दूसरे दिन रविवार को भी जारी है।

चालकों का कहना है कि वे देश की रीढ़ हैं। खुद मुसीबतों का सामना करते हुए कम वेतन में वे सामान की ढुलाई करते हैं। इस वर्ग के साथ कोई भी न्याय नहीं करता है। समय की जरूरत है कि उनके हितों की पैरवी की जाए और केंद्र व प्रदेश सरकारें उनके हित रक्षक कानून बनाएं।

वहीं शनिवार को आईओसी टर्मिनल में कोई भी तेल की ढुलाई नहीं हुई। यदि यह हड़ताल लम्बी चली तो पैट्रोल पम्पों पर तेल की सप्लाई पूरी तरह से ठप्प हो सकती है, जिसका असर आवाजाही पर पड़ेगा।

ड्राइवर यूनियन के अध्यक्ष शिव कुमार सहित अन्य पदाधिकारियों ने कहा कि केंद्र सरकार ने जो कानून बनाया है जिसमें हादसे के बाद फरार होने वाले ड्राइवर पर 7 लाख रुपए के जुर्माने का प्रावधान है वह चालकों के हित में नहीं है। यदि ड्राइवर वहां से न जाए तो भीड़ उसका क्या हाल करेगी, इसका अंदाजा भलीभांति लगाया जा सकता है।

उन्होंने कहा कि हादसा कोई भी जानबूझकर नहीं करता है। आखिर ड्राइवर इतना भारी-भरकम जुर्माना कैसे भरेंगे। पहले ही कई दिक्कतों का सामना कर रहे चालकों पर नया कानून बड़ा वज्रपात है। वे इस कानून के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं।

यह आंदोलन तब तक चलेगा जब तक उनकी मांगें मानते हुए इस कानून को रद्द नहीं किया जाता। तब तक न तो वे पैट्रोल, डीजल और गैस की ढुलाई करेंगे और न ही किसी प्रकार का सामान पहुंचने देंगे।

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