यौन उत्पीड़न मामले में बृजभूषण को कोर्ट से अंतरिम ज़मानत

यौन उत्पीड़न मामले में बृजभूषण को कोर्ट से अंतरिम ज़मानत

भाजपा सांसद बृजभूषण सिंह जिनको महिला पहलवानों के साथ यौन शोषण के आरोपों का सामना करना पड़ रहा है को आज, दिल्ली की एक अदालत ने अंतरिम जमानत दे दी। दिल्ली के राउज़ एवेन्यू कोर्ट द्वारा सम्मन जारी किए जाने के बाद, बुर्ज भूषण मंगलवार को पेश हुए और सुनवाई शुरू होने के तुरंत बाद उनकी अंतरिम जमानत पर फ़ैसला आ गया।

अदालत ने इस मामले में दो दिनों के लिए बृजभूषण को यह राहत दी है। इस मामले में अगली सुनवाई दो दिन बाद तय की गई है। राउज़ एवेन्यू कोर्ट ने यह जमानत 25,000 रुपये के मुचलके पर दी है। अब अदालत इस मामले को 20 जुलाई को दोपहर 12.30 बजे सुनवाई करेगी और उस दिन उनकी स्थायी जमानत पर भी सुनवाई हो सकती है।

मंगलवार को बृजभूषण की पेशी से पहले कोर्ट में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई थी। वकील एपी सिंह और राजीव मोहन ने बृज भूषण के लिए बहस की, जबकि अतुल श्रीवास्तव ने दिल्ली पुलिस के लिए बहस की। दिल्ली पुलिस ने जमानत देने का विरोध किया और कहा कि अगर वह ऐसा करेगी तो वह गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं।

सुनवाई के दौरान बृज भूषण के वकील राजीव मोहन ने कहा कि दिल्ली पुलिस ने बिना गिरफ्तारी किए मामले में आरोप पत्र दायर किया है और किसी भी प्रावधान में 5 साल से अधिक की सजा शामिल नहीं है। इस बीच, बृजभूषण के वकील ने कहा, ”हमें आज आरोपपत्र मिल रहा है, हम इसे लीक नहीं करेंगे और दूसरे लोग भी भी इसे पत्रकारों को लीक नहीं करें।

बता दें कि दिल्ली पुलिस ने पिछले महीने इस मामले में आरोप पत्र दाखिल किया था, जिसमें करीब 1500 पन्नों की चार्जशीट में बृजभूषण सिंह पर कई गंभीर आरोप लगाए गए थे, जिसके बाद कोर्ट ने बृजभूषण सिंह को 6 जुलाई को पेश होने के लिए समन जारी किया था।

दिल्ली पुलिस ने अपनी चार्जशीट में करीब 6 महिला पहलवानों के बयानों के आधार पर बृजभूषण सिंह के खिलाफ आरोप तय किए हैं। पुलिस ने बृजभूषण के खिलाफ धारा 354, 354ए, 354डी के तहत मामला दर्ज किया था। इसके अलावा सह-अभियुक्त विनोद तोमर पर भारतीय दंड संहिता की धारा 109, 354, 354 (ए), 506 के तहत आरोप लगाए गए हैं।

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