फोन पर जाति-आधारित गाली एससी/एसटी एक्ट के तहत नहीं आती: कोलकाता हाईकोर्ट
कोलकाता हाईकोर्ट ने फैसला दिया है कि फोन पर की गई कथित जाति-आधारित गाली, जो सार्वजनिक स्थान पर नहीं हुई, उस पर प्रारंभिक दृष्टि में एससी/एसटी एक्ट (अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम) की सख्त धाराएँ लागू नहीं होती हैं।
दरअसल, यह फैसला अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान आया। जस्टिस जे. सेन गुप्ता की बेंच ने यह टिप्पणी की कि चूंकि एफआईआर में आरोप फोन कॉल पर कथित तौर पर की गई गाली से संबंधित हैं, इसलिए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (क्रूरताओं की रोकथाम) अधिनियम, 1989 की धारा 3(1)(एस) और 3(1)(आर) के आवश्यक तत्व प्रारंभिक स्तर पर पूरी नहीं होते।
साथ ही, हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा, “इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि कथित गाली फोन पर की गई थी और सार्वजनिक रूप से नहीं, विशेष अधिनियम की धाराएँ प्रारंभिक दृष्टि में लागू नहीं होंगी, और इस आधार पर अग्रिम जमानत याचिका स्वीकार नहीं की जा सकती।”
जस्टिस सेन गुप्ता भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 482 के तहत अग्रिम जमानत याचिका सुन रहे थे। याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि एससी/एसटी एक्ट के तहत कोई मामला नहीं बनता और एफआईआर में दर्ज अन्य अपराध जमानत योग्य हैं।
प्रतिपक्ष ने केस डायरी और गवाहों के बयान पर भरोसा करते हुए याचिका का विरोध किया। हालांकि, कोलकाता हाईकोर्ट ने कहा कि यह एक विशेष मामला था, जिसमें विशेष अधिनियम की धाराओं के अलावा अन्य आरोप जमानत योग्य थे।
हालांकि, कुल परिस्थितियों को देखते हुए, जस्टिस सेन गुप्ता ने याचिकाकर्ता को यह स्वतंत्रता दी कि वह चार सप्ताह के भीतर वैकल्पिक अदालत में हाजिरी देकर नियमित जमानत प्राप्त कर सकते हैं, और इस आधार पर अग्रिम जमानत याचिका का निर्णय दिया। बेंच ने यह स्पष्ट किया कि चार सप्ताह की अवधि के दौरान याचिकाकर्ता को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, और यदि याचिकाकर्ता इस दौरान जमानत के लिए आवेदन करते हैं, तो उस पर कानून के अनुसार विचार किया जाएगा।
यह ध्यान देने योग्य है कि इस वर्ष की शुरुआत में, सुप्रीम कोर्ट ने एक अलग मामले में निर्णय दिया था कि किसी सरकारी अधिकारी के कक्ष में, जहां सार्वजनिक मौजूद नहीं हों, जाति के नाम पर गाली देना एससी/एसटी एक्ट के तहत अपराध नहीं बनता, और ऐसे आरोपों से उत्पन्न होने वाली आपराधिक कार्रवाई को समाप्त कर दिया गया।


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