बलात्कार के अपराधी राम रहीम को भाजपा सरकार ने दी जेड प्लस सुरक्षा

बलात्कार के अपराधी राम रहीम को भाजपा सरकार ने दी जेड प्लस सुरक्षा

अदालत की ओर से बलात्कार और हत्या के आरोप में सजा काट रहा राम रहीम फरलो पर जेल से बाहर आया हुआ है ।

बलात्कार और हत्या के अपराधी राम रहीम को भाजपा सरकार ने जेड प्लस सुरक्षा दी है। हरियाणा के भाजपा सरकार ने राम रहीम को जेड प्लस सुरक्षा देने का निर्णय लिया है। सरकार ने कहा कि डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह सीधे तौर पर हत्या की घटना में संलिप्त नहीं है। उसे हत्या के सह आरोपी के साथ अपराधिक षड्यंत्र रचने के लिए दोषी ठहराया गया था।

हरियाणा सरकार का कहना है कि राम रहीम हार्डकोर अपराधी नहीं है। 5 साल जेल में बिताने के कारण उसे फरलो का अधिकार है। बता दें कि अदालत की ओर से सजायाफ्ता अपराधी राम रहीम को 21 दिन का फरलो दिया गया है। राम रहीम को मिले फरलो को पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है।

याचिका पर सुनवाई के दौरान सर्कार की तरफ से दिए गए जवाब में यह बात सामने आई है कि सरकार राम रहीम को जेड प्लस सुरक्षा दे रही है क्योंकि उसे खालिस्तान समर्थकों की ओर से संभावित खतरा है। अतः फरलो के दौरान उसे राज्य सरकार ने जेड प्लस श्रेणी की सुरक्षा दी है। सरकार का कहना है कि राम रहीम को हार्डकोर क्रिमिनल की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता।

राम रहीम सुनारिया जेल में सजा भुगत रहा है। सुनारिया जेल सुपरिंटेंडेंट सुनील सागवान ने अदालत में रिकॉर्ड भी पेश किए हैं जिससे पता चलता है कि राम रहीम को फरलो पर रिहा करने का काम सॉलिसिटर जनरल की कानूनी सलाह और मशवरे के बाद ही शुरू किया गया था। 25 जनवरी को सॉलिसिटर जनरल ने अपनी राय में कहा था कि डेरा प्रमुख को हरियाणा गुड कंडक्ट ऑफ प्रिजनर एक्ट के तहत हार्डकोर क्रिमिनल की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता।

राज्य सरकार ने अपने जवाब में कहा है कि राम रहीम को फरलो पर बाहर आने का अधिकार है। हाई कोर्ट को सौंपी गई रिपोर्ट में सरकार ने दावा किया है कि अगर राम रहीम को हार्डकोर क्रिमिनल की श्रेणी में भी रखा जाए तब भी उसे पैरोल पर बाहर आने का अधिकार है क्योंकि उसने जेल में 5 साल बिता दिए हैं। सोमवार को इस मामले पर कोई सुनवाई नहीं हो सकी, सरकार के रिकॉर्ड और जवाब पर बुधवार को याचिकाकर्ता की ओर से जवाब दिया जाएगा।

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