आप नेता सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका खारिज, तुरंत सरेंडर करने का आदेश

आप नेता सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका खारिज, तुरंत सरेंडर करने का आदेश

आम आदमी पार्टी (AAP) के नेता और दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन की रेगुलर जमानत पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। अदालत ने जैन की जमानत याचिका खारिज करते हुए तुरंत सरेंडर करने के आदेश दिए हैं। सत्येंद्र जैन पिछले 10 महीने से स्वास्थ्य के आधार पर मिली जमानत पर बाहर थे।

मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े केस में सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन और सह आरोपी अंकुश जैन की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए यह फैसला सुनाया है। सत्येंद्र जैन बीते 26 मई 2023 से ही स्वास्थ्य के आधार पर जमानत पर चल रहे थे। ईडी ने सत्येंद्र जैन को दिल्ली शराब घोटाला केस के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 30 मई 2022 को गिरफ्तार किया था।

मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले में जस्टिस एएस बोपन्ना और जस्टिस बेला एम त्रिवेदी की बेंच ने सत्येंद्र और सह-आरोपी अंकुश जैन की जमानत याचिका पर सुनवाई की। जैन 26 मई 2023 से मेडिकल बेल पर हैं। 25 सितंबर को कोर्ट ने सत्येंद्र की अंतरिम जमानत को 9 अक्टूबर तक बढ़ाया था। पिछली सुनवाई में कहा गया था कि उनके वकील अभिषेक मनु सिंघवी जरूरी काम के चलते कोर्ट में पेश नहीं हो पाएंगे। ऐसे में कोर्ट ने मेडिकल ग्राउंड पर अंतरिम जमानत बढ़ा दी थी।

हिन्दुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट कहती है कि सत्येंद्र जैन को फरवरी 2015 से मई 2017 तक मंत्री के रूप में अपने पद का कथित रूप से दुरुपयोग करने के और आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के आरोप में मई 2022 में गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद ईडी ने कथित तौर पर उनसे जुड़ी तीन कंपनियों के माध्यम से मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों की जांच शुरू की थी।

सत्येंद्र जैन को पिछले साल 26 मई को अंतरिम चिकित्सा जमानत दी गई थी। पूर्व मंत्री की ओर से पेश वकील विवेक जैन ने उनके खराब स्वास्थ्य का हवाला देते हुए आत्मसमर्पण के लिए समय बढ़ाने की मांग की लेकिन अदालत ने उनके अनुरोध को खारिज कर दिया और अपना आदेश बरकरार रखा।

ईडी ने दावा किया कि सत्येन्द्र जैन अपनी पत्नी पूनम जैन के निर्देशन के माध्यम से तीन कंपनियों को नियंत्रित कर रहे थे। दलील दी गई कि दो अन्य आरोपी वैभव जैन और अंकुश जैन तीनों कंपनियों में प्रमुख शेयरधारक और निदेशक थे।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Hot Topics

Related Articles