मोहम्मद ज़ुबैर के खिलाफ देश की संप्रभुता को खतरे में डालने का आरोप
उत्तर प्रदेश पुलिस ने बुधवार को इलाहाबाद उच्च न्यायालय को बताया कि भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डालने के अपराध को आल्ट न्यूज़ के सह-संस्थापक मोहम्मद ज़ुबैर के खिलाफ अक्टूबर में दर्ज की गई पहली सूचना रिपोर्ट (FIR) में शामिल किया गया है। यह अपराध भारतीय दंड संहिता की धारा 152 के तहत आता है।
पुलिस ने 7 अक्टूबर को ज़ुबैर के खिलाफ सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म X पर विवादस्पद बयान देने वाले संत नरसिंहानंद के बारे में एक पोस्ट के जरिए धार्मिक समूहों के बीच दुश्मनी फैलाने का आरोप लगाते हुए मामला दर्ज किया था। यह भी ध्यान में रखने योग्य है कि नरसिंहानंद उत्तर प्रदेश के गाज़ियाबाद स्थित डासना देवी मंदिर के पुजारी है, जिसने पैगंबर मुहम्मद साहब के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, जिसके बाद कई शहरों में मुस्लिम समुदाय ने विरोध प्रदर्शन किए थे।
3 अक्टूबर को ज़ुबैर ने नरसिंहानंद की कथित वीडियो को साझा किया था और उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की थी। मुसलमानों को निशाना बनाने वाली नफ़रत फैलाने वाली भाषणों के आरोप में नरसिंहानंद के खिलाफ कई FIRs दर्ज की गई हैं। जबकि यति नरसिंहानंद सरस्वती फाउंडेशन ने गाज़ियाबाद पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, जिसमें आरोप लगाया गया था कि ज़ुबैर ने मुसलमानों को हिंसा भड़काने के इरादे से नरसिंहानंद का एक पुराना वीडियो पोस्ट किया था।
बार और बेंच के अनुसार, FIR के दर्ज होने के बाद ज़ुबैर ने गिरफ्तारी से बचाव के लिए अदालत का रुख किया। 25 नवंबर को अदालत ने मामले के जांच अधिकारी को निर्देश दिया कि वह अगली सुनवाई तक एक हलफनामा प्रस्तुत करें, जिसमें ज़ुबैर पर आरोप तय किए गए थे। बुधवार को दायर किए गए जवाब में, जांच अधिकारी ने अदालत को बताया कि FIR में भारतीय दंड संहिता की धारा 152 सहित दो नई धाराओं को जोड़ा गया है।
अदालत ने FIR में इस अतिरिक्त धाराओं को जोड़ने की अनुमति दी और मामले की सुनवाई 3 दिसंबर को तय की। अदालत में अपनी याचिका में ज़ुबैर ने आरोप लगाया कि उसने X पर पोस्ट किया था ताकि नरसिंहानंद के बार-बार किए गए साम्प्रदायिक और अपमानजनक टिप्पणियों की ओर ध्यान आकर्षित किया जा सके। बार एंड बेंच के अनुसार ज़ुबैर ने यह भी कहा कि FIR एक दुर्भावनापूर्ण प्रयास था ताकि उसे नरसिंहानंद की आपराधिक गतिविधियों को उजागर करने से रोका जा सके।