केरल हाई कोर्ट ने आयशा सुल्ताना की जमानत याचिका पर लक्षद्वीप पुलिस से राय मांगी, केरल उच्च न्यायालय ने मंगलवार को फिल्म निर्माता आयशा सुल्ताना द्वारा दायर अग्रिम जमानत याचिका पर लक्षद्वीप पुलिस के विचार मांगे, जिन पर द्वीपों में पुलिस द्वारा देशद्रोह के आरोप में मामला दर्ज किया गया था।
याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने लक्षद्वीप पुलिस को अपने विचार से अवगत कराने का निर्देश दिया और याचिका पर अगली सुनवाई के लिए इस मामले को गुरुवार तक के लिए टाल दिया है।
इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार अपनी याचिका में सुल्ताना ने कहा था कि उसे 20 जून को लक्षद्वीप के कवरत्ती में पुलिस मुख्यालय में पूछताछ के लिए पेश होने का निर्देश दिया गया है। और जब वो वहां पहुँचती हैं तो उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है ।
एक टीवी बहस के दौरान केंद्र शासित प्रदेश में Covid-19 के प्रसार के बारे में झूठी खबर फैलाने वाली भाजपा नेता की शिकायत के बाद सुल्ताना पर 10 जून को राजद्रोह के आरोप में मामला दर्ज किया गया था।
शिकायत भाजपा की लक्षद्वीप इकाई के अध्यक्ष अब्दुल खादर ने दर्ज कराई थी। सुल्ताना लक्षद्वीप के चेटियाथ द्वीप की रहने वाली हैं।
कवरत्ती पुलिस द्वारा दर्ज प्राथमिकी के अनुसार, फिल्म निर्माता के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 124 ए (देशद्रोह) और 153 बी (अभद्र भाषा) के तहत मामला दर्ज किया गया है।