ट्रंप को झटका: अदालत ने CNN, MSNBC और POLITICO के प्रतिबंध पर रोक लगाई
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को मीडिया से जुड़े मामले में अदालत से झटका लगा है। अमेरिकी जिला न्यायाधीश टिमोथी केली ने CNN, MSNBC और POLITICO के पत्रकारों के प्रेस पास रद्द करने के प्रशासन के फैसले पर रोक लगा दी है। अदालत ने कहा कि इस कदम से अमेरिकी संविधान के पहले और पांचवें संशोधन के तहत मिले अधिकारों का उल्लंघन होने की आशंका है।
पहला संशोधन प्रेस और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा करता है, जबकि पांचवां संशोधन कानूनी प्रक्रिया का पालन सुनिश्चित करता है।
यह विवाद 18 सितंबर को शुरू हुआ था, जब ट्रंप ने सोशल मीडिया पर इन मीडिया संस्थानों की रिपोर्टिंग को “फ़र्ज़ी ख़बरें” बताते हुए उनके पत्रकारों को व्हाइट हाउस में प्रवेश की अनुमति नहीं देने की घोषणा की थी। इस फैसले के तहत पत्रकारों के स्थायी प्रेस पास रद्द किए जाने थे, जिनके माध्यम से वे हर बार पूर्व अनुमति लिए बिना व्हाइट हाउस में प्रवेश कर सकते थे। तीनों मीडिया संस्थानों ने अदालत में याचिका दायर कर आरोप लगाया कि सरकार उनकी रिपोर्टिंग से असहमति के कारण उन्हें निशाना बना रही है।
न्यायाधीश केली ने 24 सितंबर को 14 दिनों के लिए प्रतिबंध पर अस्थायी रोक लगाई थी और पत्रकारों के प्रेस पास बहाल करने का निर्देश दिया था। बाद में 13 अक्टूबर को उन्होंने प्रारंभिक निषेधाज्ञा जारी करते हुए मुकदमे का अंतिम फैसला आने तक प्रतिबंध लागू करने पर रोक लगाने के फैसले को बरक़रार रखा था।
अदालत ने अपने फैसले में कहा कि प्रेस पास रद्द करने से पहले पत्रकारों को न तो स्पष्ट सूचना दी गई और न ही अपना पक्ष रखने का उचित अवसर मिला। न्यायाधीश ने यह भी कहा कि प्रशासन ने शुरुआत में प्रतिबंध का कारण पत्रकारिता को “फर्जी खबरें” बताना बताया था, जबकि राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित दलीलें बाद में पेश की गईं। सरकार इस प्रतिबंध के औचित्य को साबित करने के लिए पर्याप्त सबूत भी प्रस्तुत नहीं कर सकी।
एसोसिएटेड प्रेस के अनुसार, इस फैसले से तीनों संस्थानों के कुल 78 पत्रकार प्रभावित हो सकते थे। अदालत ने माना कि व्हाइट हाउस तक पहुंच से वंचित होने पर पत्रकार सरकारी गतिविधियों का प्रत्यक्ष निरीक्षण करने, अधिकारियों से सवाल पूछने और तत्काल खबरें देने में बाधा महसूस कर सकते हैं।
ट्रंप प्रशासन का तर्क था कि व्हाइट हाउस में प्रवेश पत्रकारों का पूर्ण अधिकार नहीं, बल्कि विशेष सुविधा है। हालांकि, मीडिया संस्थानों के वकील थियोडोर बाउट्रोस जूनियर ने फैसले का स्वागत किया। अदालत का यह आदेश फिलहाल केवल संबंधित पत्रकारों के प्रेस पास और व्हाइट हाउस तक उनकी पहुंच पर लागू है। मुकदमे का अंतिम फैसला अभी बाकी है और प्रशासन को अपील करने का अधिकार है।


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