विद्रोह का समर्थन करने वाले डोनाल्ड ट्रंप की अयोग्यता का फैसला कोर्ट पर निर्भर : जो बाइडन

विद्रोह का समर्थन करने वाले डोनाल्ड ट्रंप की अयोग्यता का फैसला कोर्ट पर निर्भर : जो बाइडन

एक बार फिर अमेरिका के राष्ट्रपति बनने का सपना संजोए डोनाल्ड ट्रम्प को मंगलवार (19 दिसंबर) को बड़ा झटका लगा गया। कोलोराडो की सर्वोच्च अदालत ने आदेश दिया कि डोनाल्ड ट्रम्प ने यूएस कैपिटल हिल पर 6 जनवरी 2021 के हमले को उकसाया है, जिसकी वजह से वो आगामी राष्ट्रपति चुनाव नहीं लड़ सकते। कोलोराडो की सर्वोच्च अदालत के फैसले पर राष्ट्रपति जो बाइडन ने कहा कि इसमें कोई दोराय नहीं है कि ट्रम्प ने जनवरी 2021 को भीड़ द्वारा कैपिटल हिल पर हिंसक घटनाओं को उकसाया है।

राष्ट्रपति जो बाइडन ने कहा कि ट्रंप ने निश्चित रूप से विद्रोह का समर्थन किया। इस बारे में कोई सवाल ही नहीं है। लेकिन अब यह अदालत पर निर्भर करता है कि उन्हें राष्ट्रपति पद के लिए अयोग्य ठहराया जाए या नहीं। बाइडन ने मंगलवार को वाशिंगटन के पास एक अभियान समारोह में कहा, “ट्रंप ने हमारे लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा खतरा पैदा किया है। क्योंकि अगर हम हारते हैं, तो हम सब कुछ खो देते हैं।”

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, कोलोराडो कोर्ट के आदेश को पलटने के लिए डोनाल्ड ट्रंप के पास समय है। वह चार जनवरी तक सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर सकते हैं। ट्रंप समर्थकों का कहना है कि वह जल्द ही सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे। रिपब्लिकन नेता और ट्रंप के सहयोगी माइक जॉनसन ने बताया कि यह फैसला पक्षपातपूर्ण है। हमें भरोसा है कि अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट इस फैसले को रद्द कर देगा। अमेरिकी लोग ही अगले राष्ट्रपति का फैसला करेंगे। वहीं, रिपब्लिकन उम्मीदवार विवेक रामास्वामी ने कोर्ट के फैसले को चुनावी हस्तक्षेप माना है।

अमेरिका के इतिहास में पहली बार है कि अदालत द्वारा 14वें संविधान संशोधन की धारा-3 का इस्तेमाल राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को अयोग्य ठहराने के लिए किया गया है। कोलोराडो सुप्रीम कोर्ट ने 4-3 के बहुमत वाले अपने फैसले में कहा, अदालत के बहुमत का मानना है कि ट्रंप 14वें संशोधन की धारा-3 के तहत राष्ट्रपति पद संभालने के लिए अयोग्य हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, जिस अदालत ने ट्रंप के खिलाफ फैसला दिया है, उसके सभी न्यायाधीश डेमोक्रेटिक पार्टी के गवर्नरों द्वारा नियुक्त किए गए थे।

बता दें कि, 6 जनवरी, 2021 को राष्ट्रपति चुनाव में डोनाल्ड ट्रम्प की हार के बाद उनके समर्थकों ने यूएस कैपिटल हिल का घेराव कर दिया था। डोनाल्ड ट्रम्प के समर्थकों ने गोलीबारी और तोड़फोड़ की थी। इस हिंसा में चार लोगों की मौत हो गई थी। पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप के अभियान ने कहा है कि वह कोलोराडो फैसले के खिलाफ अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट में अपील करेंगे। हालांकि, अगर सुप्रीम कोर्ट कोलोराडो की अदालत के फैसले को बरकरार रखता है तो डोनाल्ड ट्रम्प राष्ट्रपति पद की रेस से बाहर हो जाएंगे।

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