नवाज़ शरीफ को झटका, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने याचिका ठुकराई
इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने पाकिस्तान के भूतपूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को जोरदार झटका देते हुए उनकी याचिका को ठुकरा दिया है। इमरान खान को सत्ता से हटाने के बाद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री पद पर आसीन हुए नवाज शरीफ के छोटे भाई शाहबाज शरीफ ने आदेश जारी करते हुए कहा था कि नवाज शरीफ के लिए राजनयिक पासपोर्ट जारी किया जाए लेकिन शाहबाज शरीफ के आदेश पर इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है।
नवाज शरीफ को राजनयिक पासपोर्ट जारी करने की मांग को इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने ठुकरा दिया है। बता दें कि पाकिस्तानी प्रधानमंत्री पद पर आसीन होने के तुरंत बाद शाहबाज शरीफ ने अपने बड़े भाई नवाज शरीफ के लिए तत्काल राजनयिक पासपोर्ट जारी करने का आदेश दिया था। कहा जा रहा है कि नवाज शरीफ ईद के बाद पाकिस्तान लौट सकते हैं।
पाकिस्तान में नई सरकार के गठन के फौरन बाद गृह मंत्रालय ने नवाज शरीफ और उनके कैबिनेट में वित्त मंत्री रहे इस्हाक़ डार के पासपोर्ट के नवीनीकरण का आदेश दिया था। लंदन में पाकिस्तानी उच्चायोग को भी मुस्लिम लीग – नवाज के नेताओं के पासपोर्ट पर काम करने की नसीहत की गई है।
बता दें कि पनामा पेपर्स के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 2017 में नवाज शरीफ को प्रधानमंत्री पद के लिए अयोग्य करार दे दिया था। इमरान सरकार में शरीफ पर भ्रष्टाचार के कई मामले शुरू किए गए थे। 2019 में नवाज शरीफ को इलाज के नाम पर विदेश जाने की इजाजत मिली थी। चार सप्ताह के लिए इलाज के नाम पर पाकिस्तान से बाहर गए नवाज शरीफ 2019 से ही लंदन में रह रहे हैं।